Punjab राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
Punjab: पंजाब की मान सरकार (Maan Government) में 30 अगस्त तक सूचना आयोग में रिक्त भरे जाएंगे। बता दें कि पंजाब राज्य सूचना आयोग (Punjab State Information Commission) में सूचना आयुक्तों की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। एक जनहित याचिका पर पंजाब शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की अवर सचिव दविंदर कौर ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। पढ़िए पूरी खबर…
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रिपोर्ट के मुताबिक सूचना आयुक्तों की अपॉइंटमेंट प्रोसेस (Appointment Process) पूरा हो चुका है और इस संबंध में अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। तीन सालों से पंजाब राज्य सूचना आयोग में ये पद खाली पड़े हैं।
वहीं कोर्ट ने सरकार को 30 अगस्त, 2024 से पहले पंजाब राज्य सूचना आयोग के खाली पदों को भरने का निर्देश भी जारी किया है।
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग
इस मामले में दायर याचिका में पंजाब राज्य सूचना आयोग (Punjab State Information Commission) में सूचना आयुक्तों की समयबद्ध तरीके से तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है।
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अप्रैल 2021 में हुई थी नियुक्ति
यह भी तर्क दिया कि अंतिम सूचना आयुक्त की नियुक्ति 7 अप्रैल 2021 को हुई थी और पंजाब राज्य सूचना आयोग (Punjab State Information Commission) ने 7 सितंबर 2021 तक अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया और इसके बाद सूचना आयुक्त की सभी 10 सीटें खाली हो गईं क्योंकि वे सभी एक के बाद एक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए।