Punjab News: पंजाब की सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति समुदायों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा तथा अत्याचारों के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीड़ितों और लाभार्थियों को ₹1.34 करोड़ की राशि जारी की गई है।
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मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार भेदभाव और अन्याय से मुक्त पंजाब बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें समय पर वित्तीय सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास मिले।”
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डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि राज्य भर में अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियानों, कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना पंजाब सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।
