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Punjab: पंजाब में लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ होगा कड़ा एक्शन, मान सरकार ने जारी किए आदेश

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Punjab: कामचोरी पर CM भगवंत मान का वार, मान सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश

Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के लिए लगातार सख्त रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) राज्य के सभी कर्मचारियों को काम को पूरे ईमानदारी से करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी जो अफसर या कर्मचारी काम में लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की अनधिकृत गैरहाजिरी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए नए दिशानिर्देश जारी कर दिया है। मान सरकार (Mann Sarkar) ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी बिना स्वीकृति के लगातार एक साल तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो इसे स्वतः इस्तीफा माना जाएगा और उसे दोबारा सरकारी सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।
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पंजाब वित्त विभाग (Punjab Finance Department) ने यह निर्देश सभी विभागों, सभी डिवीजन कमिश्नरों, जिला और सत्र न्यायाधीशों, डिप्टी कमिश्नरों समेत दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर जारी किए हैं। वित्त विभाग (Finance Department) के अनुसार कई सरकारी कर्मचारी बिना उचित अनुमति के काफी समय तक ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिससे सरकारी कामकाज में समस्या आती है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि कई विभाग ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कुछ अधिकारी अपनी मर्जी से बिना स्वीकृति के गैरहाजिर कर्मचारियों को दोबारा जॉइन करवा रहे हैं।

वित्त विभाग ने अब यह निर्देश जारी किया है कि सभी विभाग सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के लंबी अवधि तक अनुपस्थित न रहे। अगर कोई कर्मचारी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और इसे नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों को भी जिम्मेदारी माना जाएगा। मान सरकार (Mann Government) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वित्त विभाग की इस सख्ती का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में अनुशासन बनाए रखना और सरकारी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना है।

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अनधिकृत गैरहाजिरी पर नौकरी होगी समाप्त

वित्त विभाग (Finance Department) के द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बिना स्वीकृत अवकाश के लगातार एक साल तक ड्यूटी पर नहीं आता है, तो उसकी सेवा को स्वतः समाप्त (डीम्ड रेसिगनेशन) मान लिया जाएगा। इस अवधि के पूरी होने के बाद उसे सेवा में वापस नहीं लिया जाएगा, और संबंधित अधिकारी को उसे सरकारी सेवा से फ्री करने के लिए तरुंत आदेश जारी करने होंगे।

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पंजाब सरकार के वित्त विभाग के अनुसार अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने के बाद समय पर कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है और बाद में अपनी हाजिरी रिपोर्ट पेश करता है तो इसे तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो।

बिना अनुमति ड्यूटी जॉइन करवाने पर होगा सख्त एक्शन

अगर कोई विभाग प्रमुख या अधिकारी बिना उच्च स्तर की स्वीकृति के किसी गैरहाजिर कर्मचारी को ड्यूटी पर वापस लेता है, तो उस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में, कर्मचारी को दी गई सैलरी और अन्य वित्तीय लाभ की भरपाई संबंधित अधिकारी से की जाएगी। इसके साथ ही यदि कोई अधिकारी अपने स्तर पर गैरहाजिर कर्मचारी को ड्यूटी जॉइन करने की अनुमति प्रदान करता है तो उसके खिलाफ पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी