Punjab News (14)

Punjab News:भगवंत मान सरकार ने सहकारी सोसायटियों में स्टांप ड्यूटी में की छूट की घोषणा

पंजाब
Spread the love

Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले नागरिकों के लिए ऐतिहासिक सुधार पेश किए हैं। इस कदम से सोसायटी के सदस्यों को कानूनी और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, साथ ही दशकों से चली आ रही अनिश्चितताओं का अंत होगा।

संपत्ति पंजीकरण अब होगा आसान और सस्ता

मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पंजाब सरकार ने सहकारी हाउसिंग संपत्तियों के पंजीकरण को किफायती, सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत बनाने का फैसला लिया है। अब सोसायटी में संपत्ति के हस्तांतरण औपचारिक और कानूनी रूप से पंजीकृत होंगे।

मूल आवंटियों के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट

सरकार ने मूल आवंटियों के लिए स्टांप ड्यूटी पूरी तरह से माफ कर दी है। अब पंजीकरण केवल मामूली शुल्क पर होगा। यह छूट जीवनसाथी, कानूनी वारिस और पारिवारिक सदस्यों पर भी लागू होगी, ताकि संपत्ति के उत्तराधिकार में कोई समस्या न आए।

ट्रांसफर मामलों में रियायती दरें

गैर-मूल आवंटियों और ट्रांसफर मामलों के लिए पंजाब सरकार ने समयबद्ध रियायती स्टांप ड्यूटी लागू की है:

  • 31 जनवरी 2026 तक पंजीकरण पर 1% स्टांप ड्यूटी
  • 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण पर 2% स्टांप ड्यूटी
  • 31 मार्च 2026 तक पंजीकरण पर 3% स्टांप ड्यूटी

इसके बाद सामान्य दरें लागू होंगी।

ट्रांसफर फीस पर कानूनी सीमा

सहकारी हाउसिंग सोसायटियों द्वारा वसूली जाने वाली ट्रांसफर फीस पर भी सरकार ने स्पष्ट सीमा तय की है। इसका उद्देश्य सदस्यों को अतिरिक्त या मनमानी शुल्क से बचाना है।

लाभ और प्रभाव

इस पहल से हजारों परिवार अपने घरों के लिए स्पष्ट कानूनी स्वामित्व हासिल कर पाएंगे। नागरिकों के लिए सुरक्षा, राज्य के लिए स्टांप ड्यूटी की वैध वसूली, और सोसायटी में अनुचित खर्चों से बचाव सुनिश्चित होगा।

सरकार की अपील

मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी पात्र निवासियों से अपील की है कि वे इस सीमित अवसर का लाभ उठाएं और अपनी संपत्ति को पंजीकृत करवा कर सुरक्षित बनाएं।