Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026, सरकारी कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की भर्ती, और कई प्रशासनिक सुधारों को भी मंजूरी दी।
श्री आनंदपुर साहिब में बनेगा विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने ‘श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय’ के गठन के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना है।
सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े सभी आवश्यक फैसले समय पर लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत भी किया है।
औद्योगिक विकास के लिए नई नीति-2026
मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को मंजूरी दी है।
इस नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। नई नीति में अलग-अलग उद्योगों के लिए विशेष योजनाएं और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं।
सरकारी कॉलेजों में 1158 पदों पर भर्ती
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में 1,091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन सहित कुल 1158 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है।
यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के माध्यम से यूजीसी नियम-2018 के अनुसार की जाएगी। सरकार ने सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने के लिए आयु सीमा में एक बार की छूट देने का भी फैसला किया है।
खिलाड़ियों के लिए आरक्षण नीति को मंजूरी
सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण को और बेहतर बनाने वाली नई नीति को भी मंजूरी दी है।
नई व्यवस्था के तहत चयन में 75 प्रतिशत महत्व खेल उपलब्धियों को और 25 प्रतिशत महत्व प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन को दिया जाएगा।
शहीद होमगार्ड वालंटियर के परिवार को सहायता
मंत्रिमंडल ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पंजाब होमगार्ड के शहीद वालंटियर अशोक कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेशिया सहायता देने का फैसला किया है।
उन्होंने हाल ही में गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई थी।
स्वास्थ्य सेवाओं के नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा नियम-2016 में संशोधन को मंजूरी दी है।
इसके तहत डिप्लोमा इन फार्मेसी को फार्मासिस्ट पद के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल किया गया है, जिससे अधिक उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलेगा।
एमआईसीई प्रोजेक्ट और मेडिसिटी नीति में बदलाव
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एक्जीबिशन) प्रोजेक्ट और बहु-उद्देशीय ढांचे को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा मेडिसिटी नीति-2014 में संशोधन कर कुछ साइटों को ई-नीलामी के जरिए आवंटित करने का फैसला लिया गया है।
जेल प्रशासन को आधुनिक बनाने की तैयारी
मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल-2026’ लागू करने की मंजूरी दी है, जो जेल एक्ट-1894 की जगह लेगा।
इस नए कानून का उद्देश्य जेल प्रशासन को आधुनिक तकनीक से लैस करना और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
