Punjab में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निगम और नगर कौंसिल चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने छुट्टी का ऐलान किया है।
Punjab News: पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निगम (Municipal Corporation) और नगर कौंसिल चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने छुट्टी का ऐलान किया है। आयोग ने चुनाव होने वाले क्षेत्रों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। पढ़िए पूरी खबर…
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इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारी (Government Employee) और अन्य कार्यकर्ता जो नगर निगमों के वोटर हैं, लेकिन किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें विशेष छुट्टी दी जाएगी। जिन स्कूलों की इमारतें चुनावों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, उन स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है।
चुनाव के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
21 दिसंबर 2024 को पंजाब शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 और फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत नगर निगम चुनावों वाले क्षेत्रों को ‘क्लोज डे’ (Close Day) घोषित किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में स्थित दुकानें, फैक्ट्रियां और व्यापारिक संस्थानों के कर्मचारी अपने वोट डाल सकें। इसके अलावा, उन क्षेत्रों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है, जहां नगर निगम चुनाव हो रहे हैं।
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3 विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं स्थगित कीं
बता दें कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 21 दिसंबर 2024 को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। जो विद्यार्थी इन तिथियों पर परीक्षा देने वाले थे, वे नई तिथियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कुल कितने मतदाता करेंगे वोटिंग?
चुनाव आयोग के अनुसार, इन चुनावों में 37.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें 17.75 लाख महिलाएं और 204 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। कुल 1,609 मतदान स्थल बनाए गए, जिनमें 3,809 मतदान बूथ हैं. इनमें से 344 मतदान स्थलों को अतिसंवेदनशील और 665 को संवेदनशील घोषित किया गया है।
पुलिस विभाग और होमगार्ड के कुल 21,500 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मतदान स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, करीब 23 हजार चुनाव कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा। चुनाव के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और प्रादेशिक सिविल सेवा (PCS) के 25 अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।

