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Punjab सरकार ने फरिश्ते स्कीम के तहत 295 अस्पतालों शामिल, दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा फ्री इलाज

पंजाब
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Punjab सरकार ने सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ‘फरिश्ते स्कीम’ की शुरुआत की है।

Punjab News: पंजाब सरकार ने सड़क हादसों (Road Accidents) में घायल होने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ‘फरिश्ते स्कीम’ (Farishtey Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के 295 अस्पतालों को शामिल किया गया है, जिनमें 90 टर्शरी केयर अस्पताल भी शामिल हैं। ये अस्पताल (Hospital) राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, जिससे गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तुरंत और उचित इलाज (Treatment) मिल सके। सभी अस्पताल अस्पताल मैपल एप्लिकेशन (Hospital Maple App) (एक मोबाइल ऐप) से जुड़े हैं, जो लोगों को नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल का पता लगाने में मदद करता है।
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अब तक 223 दुर्घटना पीड़ितों को दिया गया फ्री इलाज

अब तक 223 दुर्घटना पीड़ितों को फ्री इलाज (Free Treatment) प्रदान किया गया है। पंजाब सरकार (Punjab Government) ने इस योजना की अधिसूचना 25 जनवरी, 2024 को जारी की थी, और यह योजना राज्य में होने वाले सभी सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए लागू है, बिना किसी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या स्थान के भेदभाव के। योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को व्यापक इलाज प्रदान किया जा रहा है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) पंजाब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बबीता ने बताया कि फरिश्ते स्कीम के तहत 223 दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज दिया गया है, और अब तक 66 ‘फरिश्ते’ राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पंजाब के साथ पंजीकृत हो चुके हैं।

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कोई हॉस्पिटल पैसे मांगे तो यहां करें शिकायत

पंजाब सरकार (Punjab Government) ने लोगों की सुविधा के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन – 108, 1033 और 112 चलाए गए हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) के साथ भी जुड़ी हुई है। इसके तहत आईटी प्रणालियों के माध्यम से 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नजदीकी हॉस्पिटल का पता लगाने और समय पर पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है।

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उन्होंने बताया कि 108 एंबुलेंस स्टाफ (Ambulance Staff) को दुर्घटना के पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने और उनके प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सीईओ ने बताया कि यदि कोई सूचीबद्ध हॉस्पिटल पैसों की मांग करता है, तो व्यक्ति एसएचए, पंजाब में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या 104 मेडिकल हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।