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Punjab सरकार ने ‘चीनी मांझा’ पर लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

पंजाब
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Punjab सरकार ने ‘चीनी मांझा’ और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

Punjab News: देशभर में नए साल की शुरुआत हो चुकी है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति (Makar Sankranti) का त्योहार मनाया जाएगा। इस मौके पर लोग विभिन्न जगहों पर पतंगबाजी (Kite Flying) का आनंद लेते हैं। वहीं आजकल चीनी मांझे के इस्तेमाल से बढ़ी दुर्घटनाओं को देखते हुए पंजाब सरकार (Punjab Government) ने इस बार राज्य में चीनी मांझा (Chinese Manjha) और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि पंजाब पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड (Punjab Pollution Control Board) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोरी, और उन डोरियों पर कांच या नुकीला पदार्थ लगे होने पर निर्माण, बिक्री, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 5 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगा।

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10 हजार से 15 लाख तक का जुर्माना लगेगा

यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक किया जा सकता है। पंजाब पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड (Punjab Pollution Control Board) ने राज्यवासियों से भी अपील की है कि वे पतंगबाजी के लिए चीनी डोर या अन्य सिंथेटिक सामग्री का उपयोग न करें और सरकार के इस नेक कार्य में सहयोग करें।