Punjab

Punjab: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 31 दिसंबर तक मिल सकता है छठे वेतन आयोग का लाभ…

पंजाब
Spread the love

Punjab के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की खबर है।

Punjab News: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए खुशखबरी की खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab Government) को छठे वेतन आयोग के मुताबिक सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट (Court) ने 32 याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। पढ़िए पूरी खबर…
ये भी पढ़ेः Punjab Board ने जारी किया माइग्रेशन शेड्यूल, स्कूल प्रमुखों को दिए ये निर्देश

Pic Social Media

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab Government) को 1 जनवरी, 2016 से 113 प्रतिशत की जगह 119 प्रतिशत DA समेत बकाया जारी करने का आदेश दिया है। उक्त आदेशों के बाद पंजाब सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी (Justice Harsimran Singh Sethi) ने पंजाब सरकार को संशोधित महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की पुनर्गणना करने का आदेश दिया है। यह निर्णय कई याचिकाओं पर सुनवाई करते सामने आया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 113 प्रतिशत DA की पिछली गणना को चुनौती दी गई थी।

कई पेंशनभोगियों को भी मिलेगी राहत

इस निर्णय से कई पेंशनभोगियों (Pensioners) को भी राहत मिलेगी, जो 20 सितंबर, 2021 की सरकार की अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान के पूर्ण कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुनर्गणना मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों को प्रभावित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी को संशोधित DA के अनुसार वे लाभ दिए जाएं जिनके वे हकदार हैं।

ये भी पढ़ेः Punjab: राशन डिपुओं के लिए नई गाइडलाइन जारी, पढ़िए ये खबर

कोर्ट के फैसले ने DA जैसे मुद्रास्फीति से जुड़े लाभों के कार्यान्वयन में संविदाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला, जो सभी कर्मचारियों, विशेष रूप से उन लोगों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जो संशोधन पूरी तरह से लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।