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Punjab: खेती के नाम पर ठगी नहीं चलेगी, मान सरकार ने मोगा में गोदाम किया सील

पंजाब
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कृषि मंत्री ने दी चेतावनी कहा- किसानों का शोषण नहीं होगा सहन

Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के शोषण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां (Minister Gurmeet Singh Khuddian) ने मोगा में कहा कि किसानों (Farmers) के साथ धोखाधड़ी और शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह बयान मोगा में एक गैर-कानूनी खाद और कीटनाशक गोदाम के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में दिया गया।

Pic Social Media

किसानों को अधिकृत डीलरों से खरीद की सलाह

मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां (Minister Gurmeet Singh Khuddian) ने किसानों से अपील की कि वे नकली और घटिया कृषि उत्पादों से बचें और केवल अधिकृत डीलरों से ही खाद व कीटनाशक खरीदें। उन्होंने गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर खरीद का वैध बिल लेने पर जोर दिया।

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मोगा में अवैध गोदाम पर छापेमारी

सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के निर्देश पर पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने गैर-कानूनी कृषि वस्तुओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। मोगा जिले के गांव साहोके में विभाग के उड़न दस्ते ने एक अवैध गोदाम को सील किया।

कृषि मंत्री खुड्डियां ने कहा कि कोटकपूरा के पियूश गोयल द्वारा संचालित इस गोदाम में गैर-कानूनी रूप से खाद और कीटनाशक स्टोर किए जा रहे थे। छापेमारी में जिंक सल्फेट के पैकेट बरामद हुए, जिन पर मैन्युफैक्चरिंग तारीख और बैच नंबर नहीं थे, जिससे इनके नकली होने का संदेह है। गोदाम का सारा स्टॉक जब्त कर लिया गया है।

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ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. नरिंदर सिंह बैनीपाल और मुख्य कृषि अधिकारी मोगा डॉ. गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में उड़न दस्ते ने खाद के तीन और कीटनाशकों के दो नमूने लिए। मोगा के थाना समालसर में खाद (कंट्रोल) ऑर्डर 1985, कीटनाशक एक्ट 1968, कीटनाशक नियम 1971, जरूरी वस्तुएं एक्ट 1955 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।