पंजाब के शिक्षा मंत्री बैंस ने साझा की अहम जानकारी..शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आवेदन मांगे

पंजाब
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Punjab News: पंजाब के शिक्षा मंत्री बैंस ने अहम जानकारी साझा की है। पंजाब के शिक्षकों के ट्रांसफर (Transfer) को लेकर आवेदन मांगे है। पंजाब के स्कूलों (Schools) में इस बार अप्रैल में शुरू होने वाले सेशन में शिक्षकों (Teachers) व मुलाजिमों की कमी नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग (Education Department) ने जून महीने की जगह मार्च में ही मुलाजिमों की ट्रांसफर का फैसला लिया है। इच्छुक अध्यापक, कंप्यूटर फैकल्टी व नॉन टीचिंग स्टाफ 19 मार्च तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।
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लेकिन ट्रांसफर (Transfer) के लिए एक साल की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) भी देखी जाएगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस (Harjot Singh Bains) ने खुद सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया होगी। ऑफलाइन आवेदन मंजूर नहीं किए जाएंगे।

दस्तावेज अधूरे तो केस पर नहीं विचार होगा

पॉलिसी के अनुसार जो शिक्षक व नॉन टीचिंग स्टाफ (Non Teaching Staff) इस पॉलिसी के अधीन आता है। उसे पहले ई पंजाब स्कूल पोर्टल या फिर अप्लाई लॉगिन आईडी पर जाकर अपनी डिटेल ऑनलाइन भरनी होगी। बदली संबंधी आवेदन करने के बाद डाटा अप्रूव का बटन होगा। वहीं, अधूरे या गलत जानकारी वाले केसों पर विचार नहीं होगा। वहीं, स्पेशल कैटेगरी में दस्तावेज साथ में लगाने होंगे। वरना उन्हें मंजूर नहीं किया जाएगा।

दोबारा आवेदन का मौका नहीं मिलेगा

आवेदन (Application) प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन लोगों के दस्तावेज सही होंगे, उनसे ही स्टेशन चॉइस ली जाएगी। अलग-अलग चरण में होने वाली ट्रांसफर के लिए आवेदन दोबारा नहीं करवाया जाएगा। डाटा व स्टेशन चॉइस के आधार पर ही अगली प्रक्रिया होगी। लेकिन ट्रांसफर के लिए साल 2022-23 की एसीआर पर विचार होगा। किसी को ट्रांसफर में दिक्कत आती है तो वह जिला को-ऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं।

याद रहे कि सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 2019 की शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ समय पहले संशोधन किया था। इसमें स्पेशल कैटेगरी को जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर का ऑप्शन दिया गया था। राज्य में सवा लाख से अधिक शिक्षक विभाग का स्टाफ है।

आदेश की कॉपी देख लीजिए