Punjab में Mann सरकार ने पराली जलाने के मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है।
Punjab Stubble Burning: पंजाब की मान सरकार ने तीन जिलों के 9 अधिकारियों (Officials) के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। ये अधिकारी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल रहे हैं। इनके खिलाफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) एक्ट, 2021 की धारा 14(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…
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इन अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मिली जानकारी के मुताबिक मोगा (Moga) जिले के घरमकोट सब-डिवीजन के किशनपुरा कलां गांव के नोडल अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तरनतारन में 3 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। फिरोजपुर में, कृषि विस्तार अधिकारी, ड्रेनेज विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और 3 पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
296 एफआईआर दर्ज की जा चुकी
फिरोजपुर की एसएसपी सौम्या मिश्रा (SSP Saumya Mishra) ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। अब तक 296 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 121 मामले पिछले चार दिनों में दर्ज किए गए हैं।
डीसी दीप्ति शर्मा (DC Deepti Sharma) ने बताया कि ग्रामीण विकास और सहकारिता विभागों के 102 से ज्यादा अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल होने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सख्त उपायों के प्रयासों के कारण 58 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
2 SDM, 2 SHO और 1 BDPO सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी
मोगा के डीसी विशेष सारंगल (DC Special Sarangal) ने रविवार को 2 SDM, 2 SHO और 1 BDPO सहित अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। सारंगल ने बताया कि पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, लुधियाना की ओर से पराली जलाने की घटनाओं पर 105 मामले दर्ज किए गए हैं और उल्लंघन करने वाले किसानों पर 1.72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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जानिए क्या हैं CAQM एक्ट की धारा 14(2)?
CAQM एक्ट की धारा 14(2) के तहत अपराध गैर-जमानती हैं। इन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट (First Category) की ओर से सुनवाई की जाती है। अगर आरोप साबित हों और दोषी करार हो जाए तो इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही 5 साल की सजा, या दोनों भी हो सकते हैं।