कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडिया ने दी जानकारी
Punjab News: पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में एकसमान बिल्डिंग बायलॉज (Uniform Building Bylaws) लागू करने का फैसला किया है। नए यूनिफाइड बिल्डिंग नियमों से लोगों को घर (Home) बनाने में आसानी होगी और अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया (Minister Hardeep Singh Mundian) ने चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मीडिया को यह जानकारी दी।

30 दिन में लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव
मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया (Minister Hardeep Singh Mundian) ने कहा कि सरकार ने नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे अगले 30 दिनों में लोगों के सुझावों के लिए जनता के सामने रखा जाएगा। यह ड्राफ्ट पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PUDA) की वेबसाइट www.puda.gov.in और www.enaksha.lgpunjab.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। लोग अपने सुझाव लिखित रूप में डायरेक्टर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, पुडा भवन में भी जमा कर सकेंगे। ड्राफ्ट पर लोगों की राय के बाद नियमों को अंतिम रूप देकर हाउसिंग, शहरी विकास और लोकल बॉडी विभागों में लागू किया जाएगा।
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FAR और कवर एरिया में बढ़ोतरी
मंत्री मुंडिया ने कहा कि नए नियमों में फ्लोर एरिया रेशो (FAR) और कवर एरिया को बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को निर्माण में सुविधा हो। उन्होंने कहा कि पंजाब में जमीन की कीमतें अधिक होने के कारण यह कदम जरूरी है। साथ ही, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने वाले बिल्डरों को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपाउंडिंग की अनुमति भी दी जाएगी, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों को नियमानुसार समाधान का मौका मिलेगा।
पारदर्शिता और ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर जोर
मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया (Minister Hardeep Singh Mundian) ने कहा कि नए नियम सरल और पारदर्शी होंगे, जिससे लोगों को निर्माण में कोई दिक्कत न हो। सरकार डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और अन्य हितधारकों की राय भी लेगी। ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि लोगों की मांगों को ध्यान में रखकर नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
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लोगों को मिलेगी राहत
यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज (Unified Building Bylaws) से न केवल निर्माण प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि सरकारी अधिकारियों द्वारा अनावश्यक परेशानी भी कम होगी। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती सुनिश्चित की जाएगी, जिससे अवैध निर्माण और सुरक्षा से समझौता करने की घटनाएं रुकेंगी।
