UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) प्रदेश में घरों में पार्किंग को लेकर मानक तय कर दी है। यूपी (UP) की योगी सरकार ने 100 से 200 वर्ग मीटर तक के घरों में पार्किंग के लिए मानक तय किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरणों (Development Authority) को इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देशित किया है। प्रत्येक 100 से 200 वर्ग मीटर तक के निर्मित होने वाले भवनों में ग्राउंड फ्लोर पर खुले में 23 वर्ग मीटर, निर्मित क्षेत्र में 28 वर्ग मीटर और बेसमेंट में 32 वर्ग मीटर पार्किंग के लिए स्थान आरक्षित करना होगा।
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तय मानक के मुताबिक 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर जहां पार्किंग की व्यवस्था व्यवहारिक न होने की स्थिति में सर्किल रेट के बराबर धनराशि जमा कराकर निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। नक्शा जमा होने के बाद 15 दिन में संशोधन का मौका दिया जाएगा। शुल्क की मांग जारी होने के 30 दिन के अंदर पैसा जमा न करने वाले का नक्शा निरस्त कर दिया जाएगा।
निरस्त किए गए नक्शे (Map) को तीन महीने के आब ही आवेदन दोबारा लिया जाएगा। नर्सिंगहोम के लिए 15 से 18 मीटर चौड़ी सड़क पर 500 वर्ग मीटर जमीन पर बनाने की अनुमति दी जाएगी। फिलिंग स्टेशन में 30 गुणे 17 मीटर चौड़ी जमीन और पेट्रोल पंप के लिए 36 गुणे 30 मीटर चौड़ी जमीन पर अनुमति दी जाएगी। विकसित क्षेत्रों में 12 और नए क्षेत्रों में 24 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता की गई है। एलपीजी गैस गोदाम के लिए 26 गुणे 20 मीटर जमीन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 18 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए।