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Parking: सावधान..दिल्ली में गलत जगह गाड़ी पार्क की तो इतनी जेब कटेगी

दिल्ली दिल्ली NCR
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Parking: दिल्ली में गलत जगह भूल से भी न करें गाड़ी पार्क नहीं तो…

Parking: अगर आप भी राजधानी दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर अपने वाहन लेके चलते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली (Delhi) में गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब बड़ा एक्शन होगा। इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में सड़कों पर अवैध पार्किंग (Illegal Parking) और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने नई नीति बना ली है। इसके तहत सड़क पर अवैध तरीके से पार्किंग करने, सड़क पर कब्जा कर कार डीलरों की ओर से कार बेचने, फुटपाथ पर अवैध तरीके से सामान बेचने वालों को अब नई दरों के मुताबिक शुल्क देना होगा।
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Pic Social Media

इसके साथ ही लोगों के प्राइवेट वाहनों (Private Vehicles) पर भी अवैध पार्किंग करने पर निगम अब और भी प्रभावी तरीके से एक्शन लेगा। अगर अब किसी ने अपने निजी वाहन सड़क पर अवैध पार्क किए तो हरदिन के मुताबिक निगम को प्रवर्तन दरों के तहत शुल्क देना होगा। निगम प्रशासन अगर प्राइवेट वाहन (Private Vehicles) को सड़क से अवैध पार्किंग करने पर हटाता है और वाहन मालिक उसे दो दिन बाद छुड़ाते हैं, तब उन्हें दो दिन का शुल्क निगम को देना होगा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने संयोजन (Composition) शुल्क, निवारण (Removal) शुल्क और भंडारण (Storage) शुल्क की प्रवर्तन दरों में संशोधन की शनिवार को घोषणा कर दी है।

इसलिए उठाया गया कदम

अधिकारियों ने जानकारी दी कि दिल्ली के सभी 12 जोन में निगम प्रशासन सड़कों पर अवैध कब्जे, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेता है। इस दौरान जब सामान या वस्तुओं को कार्रवाई के तहत हटाया जाता है, तब उन पर संयोजन (Composition), निवारण (Removal) और भंडारण (Storage) का चार्ज लगाया जाता है। प्रवर्तन दरों को चार स्लैब में वर्गीकृत किया गया है।

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पहले यह फेरीवाले, दुकानदार, परिवहन कंपनियों, कार शोरूम, सेंकेंड हैंड कार डीलर जैसे विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए एक बराबर था। इसमें कार शोरूम, सेकेंड हैंड कार डीलर, प्राइवेट वाहन से पहले कार के वजन के मुताबिक चार्ज लिया जाता था। अब इनमें वजन की बात को हटाकर प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लगेगा। फेरीवालों, दुकादानरों के मालवाहक वाहनों को भी कारों के स्लैब से अलग किया गया है। सड़कों पर अवैध कब्जे, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की रोकथाम को लेकर नई कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत प्रवर्तन दरों में संशोधन किया है।

संयोजन शुल्क (Composition Fee)

फेरीवाले और अतिक्रमणकारी- 600 रुपए
दुकानदार – 1000 रुपये
परिवहन कंपनियों, टिंबर व्यापारी, भारी मशीनों के डीलर, कार शोरूम व सेकेंड हैंड कारों के डीलर- 10000 रुपए
मरम्मत के लिए वर्कशॉप – 3000 रुपए
बिना लाइसेंस के रेहड़ी – 2500 रुपए
जूस की बिना लाइसेंस की रेहड़ी – 3000 रुपए
पानी की ट्रॉली – 15000 रुपए

रिमूवल शुल्क

40 किलोग्राम तक – 300 रुपए
40 किलो से एक क्विंटल तक – 800 रुपए
एक से 5 क्विंटल तक – 1000 रुपए
पांच क्विंटल से अधिक – 2000 रुपए

भंडारण शुल्क (भार के मुताबिक प्रतिदिन)

एक क्विंटल के लिए – 200 रुपए
एक क्विंटल से कम – 100 रुपए

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वाहनों पर हरदिन शुल्क

दो पहिया, ई-रिक्शा – 500 रुपए
कार, जीप व वैन – 1000 रुपए
हल्के माल वाहन – 2000 रुपये
मध्यम यात्री वाहन व भारी यात्री वाहन और मध्यम व भारी माल वाहन – 4000 रुपएमल्टी एक्सल ट्रेलर – 8000 रुपए

बता दें कि इन संशोधित प्रवर्तन दरों के शुल्कों को नगर निगम प्रशासन सड़क पर कार्रवाई करने के दौरान उल्लंघनकर्ताओं से वसूलेगा।