Jyoti Shinde,Editor
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के निजी स्कूलों पर पर प्रशासन का हंटर चल गया। DIS ने उन तमाम स्कूल को नोटिस भेजकर एक हफ्ते के अंदर स्कूल फीस में 15% राशि एडजस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि ये वही राशि है जो कोरोनाकाल के दौरान लिए गए थे।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी में आदेश सुनाया था कि, प्राइवेट स्कूलों को कोरोना काल के दौरान ली गई फीस की 15 फीसदी राशि वापस करनी होगी या आगे के सत्र में एडजस्ट करनी होगी…लेकिन इसके खिलाफ स्कूल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लोटस वैली की तरफ से स्कूल में दायर याचिका में ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। जिसके बाद सुप्रीमकोर्ट ने उस वक्त मामले पर स्टे लगा दिया। लेकिन स्टे उस फीस वापसी को लेकर था जो बच्चे स्कूल से पास आउट हो चुके थे या फिर बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया था। लेकिन स्कूलों ने इसे अपनी जीत समझते हुए 15% फीस वापसी से इंकार कर दिया।
इसके बाद ऑल नोएडा पैरेंट्स एसोसिएशन समेत तमाम संगठनों ने एक बार फिर DIS में पत्र लिखकर स्कूलों के खिलाफ़ Application फाइल की। जिस पर संज्ञान लेते हुए DIS ने तमाम स्कूलों को 7 दिन के अंदर इस क्वार्टर की फीस एडजस्ट करने का निर्देश दिया है। अगर ऐसा नहीं किया तो DFRC के तहत कार्रवाई की भी बात कही गई है। वहीं सुप्रीमकोर्ट ने नोएडा के स्कूलों को BALANCE SHEET,TEACHERS-STAFF SALARY-PROFIT&LOSS के अलावा दूसरे खर्चे (Other Expenses) का ब्योरा कोर्ट में जमा करवाने के भी निर्देश दिए हैं।
ऑल नोएडा पैरेंट्स एसोसिएशन के महासचिव के अरुणाचलम का कहना है कि DIS ने मामले पर संज्ञान लिया जो पैरेंट्स के लिए बड़ी राहत है। साथ ही ANSPA ने पैरेंट्स की मांगों को नज़रअंदाज़ करने वाले स्कूलों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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