Noida में आगामी होली और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
Noida News: नोएडा में आगामी होली और रमजान (Holi And Ramzan) के दूसरे जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन (Administration) ने पर्व के दौरान कानून व्यवस्था (Law And Order) बनाए रखने के लिए चौकसी बढ़ा दी है और साथ ही, हुड़दंग की आशंका को देखते हुए कड़े फैसले भी लिए हैं। पढिए पूरी खबर…
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में 15 मार्च 2025 तक धारा-163 (पूर्व में धारा-144) बीएनएसएस लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है और इलाके में शांति बनाए रखना है। इन तीन दिनों के दौरान पूरे जिले में पुलिस की पैनी निगरानी रहेगी। इस अवधि में बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं निकाला जा सकेगा।
महत्वपूर्ण आदेश और पाबंदियां
धारा-163 के तहत लागू निषेधाज्ञा में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन, पूजा या अन्य सामूहिक कार्यक्रम केवल प्रशासन की अनुमति से ही किए जा सकेंगे।
इसके अलावा, 15 मार्च के बीच जिले में ड्रोन (Drones) उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेष रूप से, सरकारी कार्यालयों के आसपास के एक किलोमीटर इलाके में ड्रोन से वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। अन्य स्थानों पर ड्रोन उपयोग के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
लाउडस्पीकर का उपयोग भी नियंत्रित
धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर (Loudspeaker) के प्रयोग पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। साथ ही, धार्मिक झंडे और बैनर को भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक स्थलों पर पाबंदी
इन तीन दिनों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज, पूजा या अन्य धार्मिक आयोजन पर पाबंदी होगी। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
धारा-163 और इसके तहत लागू पाबंदियां
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट (Gautam Buddha Nagar Police Commissionerate) ने पूरे क्षेत्र में धारा-163 बीएनएसएस के तहत लागू किए गए आदेश के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के कोई सभा या जुलूस आयोजित नहीं कर सकता, और सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) को 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया था, जिसके तहत धारा-163 के तहत प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार मिला है। पहले इसे भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के नाम से जाना जाता था। धारा-163 के तहत प्रशासन किसी भी आपातकालीन स्थिति या सार्वजनिक शांति के लिए क्षेत्र विशेष या पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर सकता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

