New Year 2024 Celebration: नोएडा में नए साल के जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना के मद्देनजर पुलिस (Police) ने ये फैसला लिया है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल (New Years) के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने आज और 1 जनवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। पढ़िए पूरी खबर…
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नोएडा में नए साल के जश्न से पहले पुलिस (Police) ने बड़ा कदम उठाया है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने आज और 1 जनवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अनुसार किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के कोई धार्मिक रैली आदि नहीं निकाली जा सकेगी।
आपको बता दें कि रविवार और सोमवार के लिए अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नोएडा पुलिस (Noida Police) कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
इन गतिविधियों पर भी रहेगी रोक
सार्वजनिक जगहों पर अनधिकृत रैली निकालना। और सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक सभा आयोजन करना।
सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना। इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के आस-पास प्राइवेट ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।
अन्य इलाकों में भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की परमिशन की जरूरत होगी।
आदेशों का उल्लंघन होगा दंडनीय अपराध
पुलिस ने बताया है कि ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसे सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था भी की जाती है। और उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। वहीं गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) कमिश्नरेट में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोका जाना चाहिए। जिससे प्रतिकूल माहौल बनने की संभावना हो। पुलिस ने बताया है कि इन आदेशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध होगा।
धारा 144 अब हुई धारा 187
गौरतलब है कि बीते सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब भारतीय दंड संहिता (IPC) (1860) अब भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) (1898) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे।
इसी के अनुसार अब अपराधों (Crimes) की धाराएं भी बदल गई हैं। इसमें धारा 144 भी आती है जो 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकती है। अब यह धारा 187 हो गई है।