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Noida: इन इलाकों में प्लॉट लेकर घर बनाया तो खैर नहीं!

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Noida के इन इलाकों में भूलकर भी न बनाए घर, नहीं तो …

Noida News: नोएडा और आस पास के इलाकों में घर बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप नोएडा (Noida) में प्लॉट (Plot) लेकर घर बनाने जा रहे हैं तो पहले यह खबर पढ़ लें। आपको बता दें कि नोएडा (Noida) के डूब क्षेत्र के तहत आने वाले एक दर्जन से ज्यादा गांवों के आसपास अगर किसी ने अवैध निर्माण (Illegal Construction) किया उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अवैध निर्माण करने वाले या तो स्वयं अवैध निर्माण हटा लें नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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अभियंता सिंचाई निर्माण खंड (Engineer Irrigation Construction Block) ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला गौतमबुद्धनगर (Gautam Buddhnagar) में ग्राम छजारसी, जलपुरा,चोटपुर, गढ़ी चौखण्डी, हैबतपुर, पर्थला खंजरपुर, सौरखा जाहिदाबाद, सुथियाना, ककराला ख्वासपुर, अलावर्दीपुर हल्दौनी, कुलेशरा, इलाबास, शहदरा, लखनावली, बेगमपुर, मुबारिकपुर, बिसरख (Bisrakh), गूजरपुर, झट्टा, बादौली, तुगलपुर, कोंडली बोंगर, शफीपुर, चुहड़पुर, मोमनाथल, तिलवाड़ा, मोतीपुर, गढ़ी समस्तिपुर, कॉडली खादर, बादौली खादर, कामबक्शपुर, औरंगाबाद, गुलावली, दलेलपुर, याकूतपुर, दोस्तुपर मंगरौली, असदुल्लापुर ग्रामों की जमीन हिण्डन और यमुना नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। अगर किसी के द्वारा हिण्डन/ यमुना नदी के डूब क्षेत्र में ग्रामों की जमीन में अवैध निर्माण किया है या करा रहा है तो इसे तुरन्त हटा लें।

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शासनादेश सं0-1417वी-27-सि-2-181 बाढ़/2009 दिनांक 16.03.2010 एवं मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20.05.2013 को पारित आदेश के मुताबिक इस स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति कोई प्रतिपूर्ति शासन / प्रशासन/सिंचाई विभाग द्वारा नहीं की जायेगी। साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं करायें जायेगें और न ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकारियों से की जायेगी। अवैध निर्माण/ अतिक्रमणों को खुद से हटा लें नहीं तो न हटाये जाने पर उक्त शासनादेश के उपप्रस्तर (2) तथा (3) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।