Mother Dairy से जुड़ी बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर पढ़िए
Mother Dairy: मदर डेयरी से दूध-पनीर खरीदने वालों के लिए हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (gautam buddha nagar) अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट ने दूध और पनीर के नमूने मानकों पर खरे न उतरने पर मदर डेयरी (Mother Dairy) पर 24.80 लाख का जुर्माना लगा दिया है। खाद्य विभाग (Food Department) ने लगभग 10 से 11 साल पहले मदर डेयरी के अलग-अलग बूथों से दूध और पनीर के नमूना कलेक्ट किए थे, तभी से एडीएम कोर्ट (ADM Court) में सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट ने वादों का निस्तारण कर जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया है।
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सहायक आयुक्त (द्वितीय) खाद्य सर्वेश मिश्रा ने जानकारी दी कि 15 मार्च 2016 को रामगढ़ रेलवे फाटक के पास से मदर डेयर के टोंड दूध का नमूना कलेक्ट किया गया था, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस मामले में मदर डेयरी पर 7.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, 15 जनवरी, 2016 को सेक्टर गामा वन स्थित मदर डेयरी के बूथ से फुल क्रीम दूध का नमूना कलेक्ट किया गया था, उसमें वसा की कमी मिली।
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इस मामले में एडीएम कोर्ट (ADM Court) ने 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। 24 जून, 2015 को एडब्ल्यूएचओ सोसाइटी स्थित मदर डेयरी बूथ से भी फुल क्रीम दूध का नमूना दिया। जांच में वसा की मात्रा पर्याप्त नहीं थी। इसमें भी 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं। 13 अक्तूबर, 2014 को नोएडा के सेक्टर-11 में मदर डेयरी के पनीर का नमूना कलेक्ट किया गया था, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा था। इस मामले में एडीएम कोर्ट ने 8.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं।
