Lok Adalat: आज शुरू हो रही टोकन बुकिंग, जानिए पूरा प्रोसेस…
Lok Adalat: अगर आपके पास लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालान (Pending Traffic Challan) है और आप इसे कम पैसे में निपटाना या माफ करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है। बता दें कि 10 मई 2025 को दिल्ली (Delhi) में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए आज से ऑनलाइन टोकन बुकिंग (Token Booking) शुरू हो रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लिमिटेड टोकन की उपलब्धता को देखते हुए लोगों (People) से जल्दी बुकिंग करने की अपील की है। आइए जानते हैं कि आप घर बैठे टोकन कैसे बुक कर सकते हैं। पढ़िए पूरी खबर…

आपको बता दें कि लोक अदालत ट्रैफिक (Lok Adalat Traffic) चालानों जैसे मामलों को तुरंत और कम पैसे में निपटाने का अवसर प्रदान करता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से हर साल 4 बार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस बार 10 मई 2025 को होने वाली लोक अदालत में वाहन चालक अपने पेंडिंग चालानों को कम पैसे में निपटा सकते हैं।
जानिए कहां से मिलेगा टोकन?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टोकन बुक करने के लिए https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat लिंक पर सुबह 10 बजे के बाद विज़िट करना होगा। वहां आपको अपना व्हीकल नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर डालकर कैप्चा भरना होगा। अगर कोई पेंडिंग चालान होगा तो वह दिखाई देगा।
इसके बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करते ही 3 ऑप्शन मिलेंगे
- किस कोर्ट में जाना है
- कौन सा कोर्ट नंबर चुनना है
- समय स्लॉट (10 मई को किस समय जाना है)

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एक दिन में 60 हजार टोकन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर जानकारी दी है कि इस लोक अदालत के लिए कुल 1,80,000 टोकन उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रति दिन 60 हजार टोकन ही जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि टोकन लेने में देरी करने पर आपको मौका नहीं मिल सकता। प्रत्येक लोक अदालत बेंच अधिकतम एक हजार चालानों का निपटारा कर सकती है, और कुल 180 बेंच इस आयोजन में भाग लेंगी। इसलिए, समय रहते टोकन बुक करना जरूरी है।
लोक अदालत में जाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- टोकन का प्रिंटआउट
- वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)
- वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पेंडिंग चालान की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
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ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) और DSLSA की ओर से यह सलाह दी गई है कि टोकन स्लॉट जल्दी भर जाते हैं, इसलिए बिना देर किए आज से बुकिंग शुरू करें। यह आपके पुराने चालानों को सस्ते में निपटाने और कानूनी परेशानियों से बचने का सुनहरा अवसर है। अधिक जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 8750871493 पर संपर्क करें।