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KV Admission: केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ट्रांसफर का क्या है नियम?

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KV Admission: केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए

KV Admission: अगर आपका भी बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और आप दूसरे केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) में एडमिशन ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं तो यह खबर खास आपके लिए है। आपको बता दें कि भारत के टॉप सरकारी स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। इस समय देशभर में कुल 1250 ब्रांचेस केंद्रीय विद्यालय के हैं। भारत के साथ साथ 3 दूसरे देशों में भी केंद्रीय विद्यालय हैं। केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) की स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी (Student Transfer Policy) इसे दूसरे स्कूलों से अलग बनाती है। यहां ज्यागातर सरकारी नौकरी या फौज में भर्ती लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए केवी की स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी को काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया है।
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केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) में दाखिला के लिए नियम बहुत सख्त हैं। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025 से संबंधित सभी दिशा-निर्देश संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर अपलोड हैं। केंद्रीय विद्यालय की एक ब्रांच से दूसरे में एडमिशन के लिए 5 नियम हैं, जिनका पालन करना होता है। केवी स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार जानिए स्टूडेंट को किन परिस्थितियों में केंद्रीय विद्यालय की दूसरी ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है।

केवी स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी जान लीजिए

पहला नियम

केवी स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी (KV Student Transfer Policy) का पहला नियम यह है कि अगर माता-पिता को एक शहर या जिले से दूसरे शहर या जिले में ट्रांसफर हो गया है तो केवी टीसी वाले बच्चों को ऑटोमैटिक एडमिशन दे दिया जाता है। अगर क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या पूरी हो जाएगी तो नया सेक्शन खोला जा सकता है।

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दूसरा नियम

केवी स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी का दूसरा नियम यह है कि पैरामिलिट्री फोर्स या डिफेंस में नौकरी कर रहे लोगों को जब भी किसी गैर-पारिवारिक क्षेत्र या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया जाता है तो वो अपने बच्चों को उस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलवा सकते हैं, जहां उनका परिवार रहता हो।

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तीसरा नियम

अगर माता या पिता का ट्रांसफर (Transfer) नहीं हुआ है और वो किसी दूसरे कारण से बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय की दूसरी ब्रांच में करवाना चाह रहे हैं तो उन्हें संबंधित क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर से टीसी के लिए अप्रूवल प्राप्त करना होगा।

चौथा नियम

कई बार पैरेंट्स किसी दूसरे शहर में नहीं, बल्कि एक ही शहर के दूसरे केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, ऐसे मामलों में संबंधित डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के बाद मेरिट के आधार पर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा।

पांचवां नियम

अगर आप प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन अपने बच्चे का कराना चाह रहे हैं तो उस क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 45 से कम होनी चाहिए। लेकिन, KVS ने डीसी को यह अधिकार दिया है कि विशेष मामलों में वे प्रोजेक्ट/निकटतम केंद्रीय विद्यालय में छात्र को एडमिशन दे सकते हैं।

जान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है?

केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट ट्रांसफर नियम जानने के बाद समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया

केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एप्लिकेशन लिखना होता है। अपनी परिस्थिति से स्कूल प्रिंसिपल को बताएं कि आप अपने बेटे/बेटी का ट्रांसफर एक केवी (KV) से दूसरे केवी में करवाना चाह रहे हैं। एप्लिकेशन में बच्चे का नाम, क्लास, रोल नंबर जैसी जरूरी डिटेल्स जरूर लिखें। इसके साथ ही स्कूल ट्रांसफर की वजह भी लिखें।

केवी स्टूडेंट ट्रांसफर एप्लिकेशन को प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दें। अगर आपका ट्रांसफर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर हुआ है तो उस ट्रांसफर ऑर्डर को एप्लिकेशन के साथ अटैच करना न भूलें। अगर स्कूल के प्रिंसिपल को लगेगा कि आपका एप्लिकेशन ट्रांसफर करने योग्य है और आप केवी संगठन के नियमों के मुताबिक अपने बच्चे का ट्रांसफर करवाने के लिए पात्र हैं तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा।

इस फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल को भरें। इसमें कोई भी गलत या झूठी जानकारी न दें। इस बात का भी ख्याल रखें कि आपको भविष्य में भी इस फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है। इस फॉर्म को भरकर स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दें। इसके बाद आपको ट्रांसफर की एक रसीद दी जाएगी। फिर आप स्कूल से अपने बच्चे का TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकते हैं।

ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको उस केंद्रीय विद्यालय में जाना होगा, जहां आप बच्चे का ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर रसीद जमा कर दें। ट्रांसफर करवाने कारण बताते हुए एक एप्लिकेशन लिखें। अगर प्रिंसिपल आपको No Objection Certificate दे देंगे तो आप वहां अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं।