Income Tax की न्यू रिजीम में भी टैक्स बचाने का फार्मूला जान लीजिए

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Income Tax News: इनकम टैक्स की न्यू रिजीम में भी टैक्स (Tax) बचाने का फार्मूला जान लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल 2024 में अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश करेंगी। इस साल बजट में क्या बड़ा ऐलान होता है, सबसे पहले क्या इनकम टैक्स छूट बढ़ेगी? पिछले साल के बजट में न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था में भी आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। पढ़िए पूरी खबर…
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लोकसभा चुनाव 2024 की वजह से इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस साल बजट में क्या बड़ा ऐलान होता है, क्या इनकम टैक्स छूट बढ़ेगी? ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन ये एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि देश में लागू न्यू टैक्स रिजीम में भी आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2020 के बजट में देश के अंदर एक नई इनकम टैक्स (New Income Tax) व्यवस्था लागू की थी। इसे ही न्यू टैक्स रिजीम कहा गया। इस नई व्यवस्था में लोगों के लिए टैक्स सिस्टम को सिंपलीफाइड कर दिया गया। मतलब अगर आप किसी तरह की कोई सेविंग, लोन वगैरह को क्लेम करके टैक्स बेनेफिट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इस सिस्टम के अनुसार आपकी ज्यादा इनकम टैक्स फ्री होगी। इस सिस्टम में आपको किसी भी तरह की सेविंग इत्यादि पर कोई टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता है।

जानिए न्यू टैक्स रिजीम में ऐसे बचाएं इनकम टैक्स

अब न्यू टैक्स रिजीम में भी इनकम टैक्स (Income Tax) बचाया जा सकता है। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पहले तो न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स बेनेफिट को भी जोड़ दिया था। डिफॉल्ट सिस्टम का मतलब है कि अगर आप हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव नहीं करेंगे, तो आपको टैक्स नए सिस्टम के साथ देना होगा।

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कैसे 7.5 लाख रुपये तक की सैलरी होगी टैक्स फ्री?

इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स (New Tax) व्यवस्था में नौकरी पेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा देना शुरू कर दिया था। इसमें भी नौकरी पेशा लोगों को 50 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलने लगा। पहले ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मौजूद थी। केंद्र सरकार के इस बदलाव के बाद न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार लोगों की असल में 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री (Tax-Free) बन गई।

लेकिन इस सिस्टम में और कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। फिर भी 2023 में हुए बदलावों के बाद न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार फैमिली पेंशनर्स को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Dedication) का फायदा दिया गया। वो 15 हजार रुपए या पेंशन के एक तिहाई में से जो कम हो उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं। नए टैक्स सिस्टम में सैलरीड क्लास को एक एक्स्ट्रा छूट दी गई है। उन्हें एनपीएस (NPS) में अपने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट मिलती है।

न्यू टैक्स रिजीम को लाने का क्या है मकसद?

मोदी सरकार ने नया टैक्स सिस्टम (New Tax System) लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ने के लिए लाया था। इसका मकसद इकोनॉमी में मांग बढ़ाना था। इसलिए सरकार ने बचत पर छूट देना बंद कर दिया। पुराना टैक्स सिस्टम जहां देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं नए टैक्स सिस्टम में खर्च को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

क्या करना होगा ये छूट पाने के लिए?

अधिकतर कंपनियां एनपीएस (NPS) की सुविधा देती ही हैं। आप अपनी कंपनी के एचआर (HR) से बात कर के एनपीएस में निवेश करवा सकते हैं। यह निवेश आपकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) से होता है और इसका नतीजा ये होगा कि आपको हर महीने मिलने वाली इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी। अच्छी बात ये रहेगी कि आप अतिरिक्त टैक्स छूट पा सकेंगे। अगर आपकी कंपनी में एनपीएस की सुविधा नहीं है तो एक बार एचआर से बात करें, वह आपको इस पर गाइड करेंगे।