Punjab News: पंजाब के जालंधर को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जालंधर (Jalandhar) में सिटी पुलिस ने विभिन्न पार्किंग स्थलों पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी (High Quality CCTV) और उसका 45 दिनों का रिकॉर्ड रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (Deputy Commissioner of Police) अंकुर गुप्ता ने फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थान, अस्पताल, बाजार और अन्य स्थानों पर होने वाली पार्किंग के लिए यह आदेश जारी किए हैं। डीसीपी गुप्ता ने कहा कि कोई भी पार्किंग सीसीटीवी फुटेज के बिना अब चलने न दी जाए।
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सीसीटीवी में वाहनों की नंबर प्लेट तक साफ दिखनी चाहिए
डीसीपी गुप्ता ने आगे बताया कि सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि पार्किंग के अंदर-बाहर आने वाले वाहन की नंबर प्लेट और उसे चलाने वाले का चेहरा रिकार्ड हो सके। सीसीटीवी कैमरे की 45 दिन की रिकॉर्डिंग तैयार कर पुलिस कमिश्नर दफ्तर में सौंपे। अगर, किसी को एक दिन के लिए वाहन खड़ा करना है तो रजिस्टर में उसका पूरा ब्योरा भी दें।
पूरे जानकारी में वाहन मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन, आरसी नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर व वाहन पार्क करने व वापस लेने की तिथि भी देनी होगी। साथ ही पार्किंग में काम करने वाले कारिंदों की भी नजदीकी थाने में पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके साथ ही सभी मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, होटल आदि में भी सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। इसके साथ ही एक से से ज्यादा दिन से पार्किंग में खड़े वाहन की तुरंत संबंधित पुलिस थाने में जानकारी दी जानी चाहिए।