Greater Noida

Greater Noida की इस नामी सोसाइटी में दिवाली पर पटाखा फोड़ने पर लगेगा जुर्माना!

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR
Spread the love

Greater Noida की इस सोसायटी में दीवाली पर नहीं फोड़ सकेंगे पटाखा

Greater Noida: दीपावली का पर्व आने वाला है। दीपावली पर पटाखों से होने वाली आगजनी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित चेरी काउंटी सोसाइटी (Cherry County Society) की मेंटनेंस टीम ने बड़ा फैसला लिया है। आफको बता दें कि मेंटनेंस टीम (Maintenance Team) ने दीपाली को लेकर निवासियों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में साफ साफ कहा गया है कि अगर दीपावली (Diwali) के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखों से आग लगती है या इससे किसी भी प्रकार का हादसा या फिर संपत्ति का नुकसान होता है तो इसके लिए स्वयं सोसाइटी के निवासी जिम्मेदार होंगे। साथ ही ऐसे मामलों में जुर्माना भी लगाया जाएगा।
ये भी पढ़ेंः Noida: अपने लॉकर चेक कीजिए..एक कस्टमर के 5 लाख दीमक ने चट कर डाले

Pic Social Media

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

सतर्कता बरतने की मेंटनेंस टीम ने की अपील

सोसाइटी की मेंटनेंस टीम (Maintenance Team) की तरफ से यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। क्योंकि हर साल दीपावली के मौके पर पटाखों के कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है और दुर्घटनाएं होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस बार सोसाइटी प्रशासन ने पहले से ही आग से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है।

ये भी पढ़ेंः Greater Noida West: मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग पर खतरनाक जानवर का अटैक

नियम नहीं माना तो लगेगा जुर्माना

निर्देशों में यह कहा गया है कि दीवाली के समय सोसाइटी परिसर में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से रोक है। अगर कोई निवासी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे संबंधित नुकसान का दंड भुगतना होगा। सोसाइटी की मेंटनेंस टीम ने यह भी निर्णय लिया है कि आग बुझाने वाले उपकरणों को चेक किया जा रहा है और उन्हें हर ब्लॉक में आसानी से उपलब्ध कराया गया है। निवासियों से अपील की गई है कि वे इनका सही उपयोग करना सुनिश्चित करें। अगर किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन कर पटाखे जलाए जाते हैं और उससे कोई हादसा होता है तो संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन्हें किसी भी तरह की संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी करनी होगी।