पेट्रोल भरवाने से पहले SMS किया इग्नोर तो आपकी जेब कटेगी

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Pollution Certificate: अगर आप भी वाहन चलाते हैं और पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप जाते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि साल 2023 के अक्टूबर से ही लागू हो चुके नए नियम अब पूरे देश भर में जल्द ही अपना असर में दिखना शुरू करेंगे। लागू हुए नए नियम पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) वाहनों के साथ-साथ सीएनजी वाहनों पर भी लागू होंगे। आइए आपको विस्तार से बताते हैं नए प्रदूषण नियम के तहत आपका ₹10000 का चलान कैसे कट सकता है।

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राजधानी दिल्ली (Delhi) में चालू हो चुके पेट्रोल पंपों पर चलान सिस्टम अब पूरे देश भर में लागू करने की तैयारी हो रही है। नए नियम के तहत पेट्रोल भरने जाने वाले वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) ना पाए जाने पर वहीं पर ऑन स्पॉट चालान हो सकता है।

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इसके लिए परिवहन विभाग जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है कि लोगों को उनके प्रदूषण सर्टिफिकेट के वैधता खत्म होने से पहले एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिल सके। उम्मीद लगाई जा रही है कि एक महीना पहले या 15 दिन पहले तथा 7 दिन पहले तक लोगों को इसके बारे में लगातार सूचना दिया जाएगा जिससे लोग अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा सके।
अगर इसके बाद भी लोग प्रदूषण सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) नहीं बनवाते हैं तो लोगों का चालान पेट्रोल पंप पर ही हो जाएगा। चालान की रकम नए दंड संहिता के अनुसार ₹10000 होगी। इस प्रकार की कार्यवाही दिल्ली एनसीआर के कई पेट्रोल पंपों पर शुरू कर दी गई हैं।