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Haryana: CM सैनी की इस योजना से बदलेगी किस्मत, अब पंचायत भूमि पर रहने वालों को मिलेगा कानूनी हक

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15 जनवरी तक इस योजना का उठाएं फायदा

Haryana News: हरियाणा में पंचायती जमीन (Panchayat Land) पर लंबे समय से कब्जा कर रह रहे लोगों के लिए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत राहतभरी पहल शुरू की है। सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे कब्जाधारियों को मालिकाना हक (Ownership Rights) देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने वर्ष 2004 से पहले पंचायत की जमीन पर निर्माण किया था। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को 15 जनवरी 2026 तक आवेदन करना होगा। पढ़िए पूरी खबर…

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लाखों लोगों को मिली उम्मीद

सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने ‘पंचायती भूमि मालिकाना हक योजना’ के माध्यम से दिखाया है कि सरकार गरीब और लंबे समय से बस चुके परिवारों की चिंताओं को समझती है। पहले इन कब्जाधारियों के ऊपर मकान गिराने की तलवार लटकी रहती थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने इन परिवारों को स्थायी समाधान देकर उनकी जिंदगी में स्थिरता लाने का काम किया है। यह फैसला न केवल न्यायपूर्ण है, बल्कि पंचायतों की आय भी बढ़ाएगा।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने 31 मार्च 2004 से पहले पंचायती जमीन पर घर बनाया हो। अधिकतम 500 वर्ग गज तक की जमीन पर बने निर्माण को नियमित किया जाएगा, बशर्ते वह जमीन गांव के रास्तों, तालाबों, जोहड़ या किसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर न हो। सीएम नायब सैनी की सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल पुराने और वैध कब्जों को ही मान्यता मिलेगी।

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आवेदन के लिए जरूरी शर्तें और दस्तावेज

  • आवेदकों को साबित करना होगा कि निर्माण 2004 से पहले का है।
  • 75% जमीन पर निर्माण होना चाहिए।
  • यदि 2004 से पहले बिजली मीटर लगा है, तो उसके बिल जमा करने होंगे।
  • पंचायत और ग्राम सभा का प्रस्ताव जरूरी होगा।
  • 2004 के कलेक्टर रेट और वर्तमान रेट की जानकारी भी देनी होगी।
  • सरकार इन दस्तावेजों की जांच 2004 से पहले की सैटेलाइट तस्वीरों और गांव के नक्शों से करेगी।

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आवेदन कैसे और कहां करें?

इच्छुक कब्जाधारियों को अपना आवेदन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) के कार्यालय में जमा कराना होगा। अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है। इस तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द फायदा उठाएं।

मालिकाना हक कैसे मिलेगा?

सत्यापन के बाद योग्य आवेदकों को 2004 के सर्किल रेट का डेढ़ गुना भुगतान करके जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस पहल से न केवल ग्रामीणों की संपत्ति सुरक्षित होगी, बल्कि वे अपनी जमीन को बेचने-खरीदने में भी स्वतंत्र होंगे।

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सरकार का उद्देश्य

सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) के नेतृत्व में शुरू की गई ‘पंचायती भूमि मालिकाना हक योजना’ का उद्देश्य वर्षों से पंचायती जमीन पर रह रहे लोगों को कानूनी सुरक्षा और स्थायित्व देना है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पुराने विवाद सुलझेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और प्रशासनिक संतुलन भी मजबूत होगा।