GST: देश में आज 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 लागू हो गया है।
GST: आज 22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी (GST) 2.0 सुधार लागू हो गए हैं, जो नवरात्रि (Navratri) के पहले दिन से प्रभावी हैं। इन सुधारों के तहत खाने-पीने की चीजों, दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत करीब 375 वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे आम परिवारों को रोजमर्रा के सामान जैसे किराना, डेयरी प्रोडक्ट्स, टीवी, एसी, कार और बाइक्स पर राहत मिलेगी। वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स महंगे हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि जीएसटी 2.0 के तहत कौन-सी वस्तुएं अब किस टैक्स स्लैब में हैं और इसका कीमतों पर क्या असर पड़ेगा?

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इन सामानों पर अब लगेगा जीरो टैक्स
सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, जो पहले 5% से 18% टैक्स स्लैब में थीं। खाद्य पदार्थों में यूएचटी दूध, छेना-पनीर, पिज्जा, सभी प्रकार की ब्रेड, रेडी-टू-ईट रोटी और पराठा अब टैक्स मुक्त हैं। शिक्षा से जुड़े सामान जैसे पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक, नक्शे-चार्ट, ग्लोब, वॉटर कलर चार्ट, एटलस, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक और लेबोरेटरी नोटबुक पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है, जो पहले 12% था। हेल्थ सेक्टर में 33 जीवन रक्षक दवाओं, जिसमें तीन कैंसर दवाएं शामिल हैं, पर 12% जीएसटी को हटाकर शून्य किया गया है। इसके अलावा, इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी पूरी तरह जीएसटी मुक्त हो गई हैं।

5% टैक्स स्लैब में आईं ये खाद्य वस्तुएं
आवश्यक खाद्य पदार्थों को 5% टैक्स स्लैब में शामिल कर उनकी कीमतें कम की गई हैं। वनस्पति वसा/तेल 12% से घटकर 5%, मोम और वनस्पति मोम 18% से 5%, मांस, मछली और अन्य फूड प्रोडक्ट्स 12% से 5%, मक्खन-घी 12% से 5%, चीनी और उबली मिठाइयां 12%-18% से 5%, चॉकलेट और कोको पाउडर 18% से 5%, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट और माल्ट एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको) 12%-18% से 5% हो गए हैं। इसके अलावा, जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे और फलों का रस, नारियल पानी 12% से घटकर 5% पर आ गए हैं।
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कंज्यूमर और किचन प्रोडक्ट्स पर टैक्स में कटौती
रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों को भी सस्ता किया गया है। हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस, शेविंग क्रीम/लोशन और आफ्टरशेव अब 18% के बजाय 5% टैक्स स्लैब में हैं। टेबलवेयर और किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक), बच्चों की दूध की बोतल-निप्पल, प्लास्टिक के मोती, मोमबत्तियां, छाते, सिलाई सुइयां, सिलाई मशीनें और पुर्जे, कपास/जूट के हैंड बैग, शिशुओं के नैपकिन/डायपर, बांस, बेंत, रतन से बना फर्नीचर और दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम) 12% से घटकर 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उपकरणों पर राहत
इलेक्ट्रॉनिक्स में एयर कंडीशनर, बर्तन धोने की मशीनें, टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर और प्रोजेक्टर 28% से घटकर 18% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर (1800cc से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर), पिछली ट्रैक्टर टायर/ट्यूब, मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग मशीनरी, कम्पोस्टिंग मशीनें, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई, जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व और हाइड्रोलिक पंप 12% या 18% से घटकर 5% हो गए हैं। ईंधन के लिए पंप 28% से 18% टैक्स स्लैब में हैं।
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हेल्थ प्रोडक्ट्स और वाहनों पर टैक्स कम
हेल्थ प्रोडक्ट्स में थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, चश्मा, मेडिकल/सर्जिकल रबर दस्ताने और कई दवाएं 12%-18% से घटकर 5% या शून्य टैक्स स्लैब में हैं। वाहनों में टायर, छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिलें, कमर्शियल व्हीकल, रोइंग बोट/डोंगी 28% से 18%, और साइकिलें व गैर-मोटर तिपहिया वाहन 12% से 5% हो गए हैं। टेक्सटाइल में सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर 12%-18% से 5%, और 2,500 रुपये से कम के रेडीमेड परिधान 12% से 5% हो गए हैं।
अन्य सामान और सर्विसेज पर राहत
नक्काशीदार कला उत्पाद, हस्तशिल्प लैंप, पेंटिंग, मूर्तियां, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुएं, तैयार चमड़ा, चमड़े के सामान, दस्ताने, और कंस्ट्रक्शन में टाइलें, ईंटें, पत्थर जड़ाई कार्य 12% से 5% टैक्स स्लैब में हैं। सौर कुकर/वॉटर हीटर, बायोगैस/पवन/अपशिष्ट से ऊर्जा/सौर पैनल भी 12% से 5% हो गए हैं। सर्विस सेक्टर में 7,500 रुपये प्रति दिन से कम होटल, 100 रुपये से कम की सिनेमा टिकट, और सौंदर्य सर्विस 18% से 5% टैक्स स्लैब में आ गई हैं।
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लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स
लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 40% किया गया है। ऑटो सेक्टर में 350cc से बड़ी मोटरसाइकिलें, बड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें, हाइब्रिड कारें, और रेसिंग कारें अब 40% टैक्स स्लैब में हैं। कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ, सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, कार्बोनेटेड/वातित पेय, स्वादयुक्त पेय और कैफीनयुक्त पेय भी 40% टैक्स स्लैब में शामिल हैं।