Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के लोगों (People) के लिए एक राहत की खबर आई है। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) क्षेत्र में शामिल 25 सड़कों की मरम्मत (Repair) की जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को जर्जर सड़कों से मुक्ति मिलेगी। लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की इन सड़कों (Roads) की मरम्मत पर कुल 40 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा। यमुना प्राधिकरण बोर्ड (Yamuna Authority Board) ने इन सड़कों की मरम्मत कराने की स्वीकृति दे दी है। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र (Yamuna Authority Area) में लोक निर्माण विभाग की 17 सड़कों और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की 8 सड़कों को यमुना प्राधिकरण दुरुस्त करेगा। इन सड़कों को पहले दोनों विभागों द्वारा छोड़ा गया था क्योंकि ये अब प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल हो चुकी थीं, और इनके रखरखाव का जिम्मा अब यमुना प्राधिकरण का था।
इन सड़कों के जर्जर होने के कारण सलापरपुर, मोहबलीपुर, दयोरार, दयानतपुर, मुकीमपुर सिवारा, नंगला हुकुम सिंह, बनबारीवास, मिर्जापुर जैसे कई गांवों के लोग परेशानी का सामना कर रहे थे। अब इन सड़कों की मरम्मत से ग्रामीणों को राहत मिलेगी।
किन सेक्टरों में हैं ये सड़कें?
ये सड़कें यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) के सेक्टर 16, 17, 18, 20, 28, 29, 32, और 33 में स्थित हैं। लोक निर्माण विभाग की सड़कों की कुल लंबाई 32.17 किमी है, जिनकी मरम्मत पर प्राधिकरण 26 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च करेगा। वहीं, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की सड़कों की लंबाई 31.82 किमी है, जिनकी मरम्मत पर 14 करोड़ 52 लाख रुपये का खर्च आएगा।
3 गांवों की पेरिफेरल सड़क को मिली मंजूरी
इसके साथ ही, प्राधिकरण बोर्ड (Authority Board) ने आकलपुर, म्याना और मकसूदपुर गांवों की पेरिफेरल सड़क बनाने के लिए भी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा, सात और गांवों में पेरिफेरल सड़क के निर्माण के लिए सर्वे की अनुमति भी दी गई है। इस सड़क योजना से इन गांवों में आवागमन में सुधार होगा और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

7% आबादी भूखंड की रजिस्ट्री का रास्ता साफ
यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले जो किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड के तहत 120 वर्गमीटर का भूखंड आवंटित हुआ था, उसे अब 40 वर्गमीटर कर दिया गया था। हालांकि, पहले 120 वर्गमीटर का भूखंड पाने वाले किसानों के लिए रजिस्ट्री अटक गई थी। अब बोर्ड ने इस नियम में बदलाव के बाद इन किसानों की रजिस्ट्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।
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प्रभावित किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा
मास्टर प्लान 2041 (Master Plan 2041) के तहत कुछ भूमि को अब सेक्टर के रूप में नियोजित कर दिया गया है, जिनसे प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने निर्णय लिया है कि मास्टर प्लान में शामिल हो चुकी भूमि से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। वहीं, जो भूमि अभी मास्टर प्लान में शामिल नहीं की गई है, उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

