Greater Noida : प्लॉट खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR

उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया

Greater Noida : ग्रेटर नोएडा-Noida के प्लॉट खरीदारों के बड़ी और अच्छी ख़बर सामने आई है। अब बिल्डरों के बकाये की वजह से प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं रुक पाएगी। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने खरीदारों को इस मामले में बड़ी राहत दे दी है। अब प्लॉट खरीदारों को अतिरिक्त मुआवजा राशि, सीधे प्राधिकरण (Authority) को भुगतान कर प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकेंगे।

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परियोजना के कुछ खरीदारों ने मंगलवार को प्राधिकरण सीईओ (Authority CEO) डॉ. अरुणवीर सिंह से मिलकर रजिस्ट्री की मांग की थी। सीईओ ने वित्त विभाग को अतिरिक्त मुआवजा राशि की गणना का निर्देश दिया है।
बिल्डर पर प्राधिकरण का 655 करोड़ रुपये है बकाया
यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 17 में एसडीएस बिल्डर (SDS Builder) को प्लॉट आवंटित किया था। बिल्डर पर प्राधिकरण का 655 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें मूल किस्तों के अलावा ब्याज, अतिरिक्त मुआवजा राशि, लीजरेंट आदि शामिल हैं। बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण परियोजना में प्लाट खरीदने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। प्लाट की पूरी कीमत का बिल्डर को भुगतान करने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है।

खरीदारों ने सीईओ से मिलकर रजिस्ट्री की मांग की थी। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि 788 भूखंड की रजिस्ट्री शेष है। अतिरिक्त मुआवजा राशि का प्राधिकरण को भुगतान कर खरीदार रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें बिल्डर से अनापत्ति लेनी होगी। जिन खरीदारों ने अनापत्ति ले ली है, उनके प्लाट के सापेक्ष अतिरिक्त मुआवजा राशि की गणना का वित्त विभाग को निर्देश दिया गया है। राशि का भुगतान करने के बाद प्लाट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। प्राधिकरण ने पूर्व में यह राहत ग्रीन वे, एटीएस व सुपरटेक बिलडर परियोजना में घर खरीदारों को भी दी थी।

निवास प्रोमोटर्स ने पांच आवंटियों को जारी किया चेक
उधर, यूपी रेरा के आदेश के तहत मैसर्स निवास प्रोमोटर्स ने अन्य प्रोमोटर मैसर्स रिनाउंड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पांच आवंटियों के साथ आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर लिया है। समाधान के अनुसार सभी पांच आवंटियों को लगभग 62 लाख 11 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके तहत सभी पांचों आवंटियों को 11.62 लाख, 10.12 लाख, 7.98 लाख, 18.64 लाख और 13.73 लाख के चेक जारी कर दिए गए।

प्रोमोटर ने आवंटियों के साथ हस्ताक्षरित एग्रीमेंट प्राधिकरण में जमा करके जारी आदेश के अनुपालन की आख्या प्रस्तुत कर दी है और शिकायत के निस्तारण करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि यूपी रेरा ने निवास प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज शिकायतों में सुनवाई करते हुए आवंटियों को तय समय में इकाई का कब्जा या जमा धनराशि विलंब अवधि के ब्याज सहित वापस करने का आदेश जारी किया था।
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