नीलम सिंह चौहान, ख़बरीमीडिया
लखनऊ से नोएडा तक 5 बिल्डरों के दफ्तर में हड़कंप मचा है.. अब इसकी वजह भी जान लीजिए.. परियोजना के एड में नियमों का उल्लंघन करने पर Uttar Pradesh Rera ने एक साथ पांच बिल्डर पर एक लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। इनमें से चार बिल्डर लखनऊ और एक बिल्डर नोएडा का है। बिल्डरों ने अपनी परियोजना के विज्ञापन में रेरा पंजीयन नंबर/ यूपी रेरा पोर्टल उल्लेख नहीं किया।
बिल्डरों की इन गलती को स्वीकार करते हुए भविष्य में आगे इस तरीके का काम नहीं करवाने का शपथपत्र को रेरा में जमा भी करवाना होगा।
उत्तर प्रदेश के भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा ने नियमों को न मानने और उल्लंघन करने पर अट्रैक्टिव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, बसेरा सिटी डेवलपर्स लखनऊ, हॉलमार्क बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, राजीव सन एचयूएफ आगरा और लैविश बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा परियोजना के बिल्डर पर ये कार्यवाई की है। आगरा और लखनऊ की आवासीय परियोजना है, जबकि नोएडा की परियोजना मिक्सलैंड इस्तेमाल की है। इन सारे विज्ञापनों में यूपी रेरा के पोर्टल का जिक्र तक नहीं किया गया है। ग्रेटर नोएडा में भी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है।
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बिल्डरों को माननी होगी अपनी गलती
रेरा के सचिव का ये कहना है कि रेरा ने परिस्थितियों पर सोच विचार करते हुए ये जुर्माना लगाया है। इसके बाद से बिल्डर रेरा अधिनियम का पालन करेंगे। ये उम्मीद की जाती है कि बिल्डर जितनी पारदर्शिता से रेरा अधिनियमों का पालन करेंगे, घर के खरीददारों में उतना ही विश्वास बढ़ेगा।