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Bihar में विकास को मिली रफ्तार, मंत्रिपरिषद् की बैठक में 47 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बिहार राजनीति
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Bihar News: आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 47 (सैतालीस) एजेंडों पर निर्णय लिये गये। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ (Dr. S. Siddharth) ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य अन्तर्गत पुलों के समुचित रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु “बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति-2025” की स्वीकृति प्रदान की गई।

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पथ निर्माण विभाग के ही तहत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी रेलवे स्टेशन से तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-61 Spl (रेलवे कि०मी० 177/17-19) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹3076.38 लाख (रूपये तीस करोड़ छिहत्तर लाख अड़तीस हजार मात्र) सहित कुल ₹6639.51 लाख (रूपये छियासठ करोड़ उनतालीस लाख इक्यावन हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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पथ निर्माण विभाग के ही तहत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी-तेघरा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-7B के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹3452.46 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ बावन लाख छियालीस हजार मात्र) सहित कुल ₹14636.92 लाख (रूपये एक सौ छियालीस करोड़ छत्तीस लाख बानबे हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान दी गई।

पथ निर्माण विभाग के ही तहत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी-चकिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-137 (रेलवे कि०मी० 133/12-13) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹8163.11 लाख (रूपये इक्यासी करोड़ तिरसठ लाख ग्यारह हजार मात्र) सहित कुल ₹10615.96 लाख (रूपये एक सौ छः करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ प्रमंडल सं०-1 गया अंतर्गत पुरानी बाईपास (सुजाता बाईपास) के चौड़ीकरण (4 लेन) एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 3783.35 लाख (सैंतीस करोड़ तिरासी लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन उपलब्ध भूमि, भवन एवं अन्य संसाधनों के अनुश्रवण हेतु भू-सम्पदा पदाधिकारी के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ प्रमंडल, बांका अंतर्गत सुल्तानगंज से दुम्मा (बिहार बोर्डर) कच्ची काँवरिया पथ के कि०मी० 0.70 से 83.350 कि०मी० तक में श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मति, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध
कार्य हेतु 3847.10 लाख (अड़तीस करोड़ सैंतालीस लाख दस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

पथ निर्माण विभाग के ही तहत केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल जमुई अन्तर्गत जमुई लखीसराय मुख्य पथ (एस०एच०-18) हंसडीह, आर०के० होटल, जमुई मलयपुर मेन रोड, घोड़ा अस्पताल, गिरीश टॉकिज, आई०टी०आई० कॉलेज, इन्दपे (एन०एच-333ए) तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹3736.45 लाख (सैतीस करोड़ छत्तीस लाख पैतालिस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

पथ निर्माण विभाग के ही तहत केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल सोनपुर अन्तर्गत मानपुर से गरखा पथ (कुल लंबाई 18.100 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹8147.58 लाख (एक्कासी करोड़ सैतालिस लाख अंठावन हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत अधिनियम, 2007 की धारा-3 एवं 4 के अन्तर्गत संलग्न अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने एवं धारा-5 अन्तर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा-6 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र के गठन की अधिसूचना निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग ही तहत पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद्, दानापुर निजामत का क्षेत्र विस्तार हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-3 एवं 4 के अन्तर्गत संलग्न अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने एवं धारा-5 अन्तर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा-6 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र के गठन की अधिसूचना निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद्, खगौल का क्षेत्र विस्तार हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-3 एवं 4 के अन्तर्गत संलग्न अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने एवं धारा 5 अन्तर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा-6 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र के गठन की अधिसूचना निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत आरा जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 138,26,73,430 /- (एक सौ अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख तिहत्तर हजार चार सौ तीस रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत सिवान जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 1,13,28,76,000/- (एक सौ तेरह करोड़ अट्ठाईस लाख छिहत्तर हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत सासाराम जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 76,44,10,000/- (छिहत्तर करोड़ चौवालीस लाख दस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत औरंगाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 4,97,65,37,000/- (चार सौ सत्तानवे करोड़ पैंसठ लाख सैंतीस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत सिवान सिवरेज नेटवर्क परियोजना (फेज-1) हेतु लागत राशि रू० 3,67,03,50,075/- (तीन सौ सड़सठ करोड़ तीन लाख पचास हजार पचहत्तर रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत सासाराम सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 4,55,61,37,000/- (चार सौ पचपन करोड़ इकसठ लाख सैंतीस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के आलोक में 07 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) में पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 147 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के प्रत्येक जिला में 01 जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय गठन करने एवं उक्त 38 (अड़तीस) कार्यालयों को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु रूपये 1,12,05,74,844.00 (एक सौ बारह करोड़ पांच लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चौवालीस रूपये) के अनुमानित वार्षिक लागत व्यय पर विभिन्न प्रकार के कुल 1350 (एक हजार तीन सौ पच्चास) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-22 (2) (क) तथा धारा-24 (3) (क) के प्रावधानुसार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड की प्रदत्त वित्तीय शक्ति 50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र को बढ़ाकर रू० 1.00 करोड़ (एक करोड़ रूपये) तथा धारा-24 (3) (ख) में बोर्ड को प्रदत्त वित्तीय शक्ति की अधिसीमा 2. 00 करोड़ (दो करोड़ रूपये) को बढ़ाकर रू० 5.00 करोड़ (पाँच करोड़) बजट प्रावधान के अन्तर्गत करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत “बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत बक्सर जिलान्तर्गत ब्रहमपुर, अंचल अन्तर्गत मौजा-कांट में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate-2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5337.56 लाख (तिरपन करोड़ सैंतीस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत “बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत रोहतास (सासाराम) जिलान्तर्गत अंचल चेनारी में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate-2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5613.68 लाख (छप्पन करोड़ तेरह लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत जटाशंकर पाण्डेय, (बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा वरीयता क्रमांक 156/2013) तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई को सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई।

कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-9 (सांख्यिकी) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना हेतु 05 करोड़ रूपये का मनोनयन के आधार पर अंशदान की स्वीकृति एवं उक्त राशि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग के ही तहत बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर कुल 653 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के गंगा नदी के दक्षिणी किनारों पर मौजा दुजरा दियारा, थाना नं०-139 में कुल प्रस्तावित रकबा 05 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर जहाज की मरम्मति / ड्राई डॉक के निर्माण हेतु 4,200/- (चार हजार दो सौ) रू० प्रति डी० की दर से 21,00,000/- (इक्कीस लाख) रू० सलामी एवं सलामी का 05 प्रतिशत राशि 1,05,000/- (एक लाख पाँच हजार) रू० वार्षिक लगान के भुगतान पर 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत बाँका जिलान्तर्गत अंचल अमरपुर के मौजा-राजपुर, थाना सं०-351 के खाता सं०-132 एवं 133 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा-25 एकड़ गैरमजरूआ मालिक / आम भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत विभागीय सॉफ्टवेयर-वैटमिस एप्लीकेशन (VATMIS Application) के लिए अगले एक वर्ष (दिनांक-23.08.2024 से 22.08.2025 तक) हेतु मेसर्स टी०सी०एस० द्वारा वार्षिक रख-रखाव [Annual Maintenance Charges (AMC)] के नवीनीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर मे० टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी०सी०एस०) को देय कुल राशि रू० 1,19,82,194/- (एक करोड़ उन्नीस लाख बयासी हजार एक सौ चौरानबे रू०) मात्र एवं इस पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं कर की राशि की स्वीकृति दी गई।

वाणिज्य कर विभाग के ही तहत राज्य में Regional Connectivity Scheme (RCS) हेतु वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 143 दिनांक 05.02.2018 के द्वारा लागू ATF पर वैट की दर 1% को यथावत रखते हुए अन्य मामलों में राज्य में एभिएशन टरबाईन फ्यूल (ATF) की बिक्री पर वैट की दर को 29% से घटाकर 4% करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के अंतर्गत राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता की नियुक्ति हतु इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वैसे संकाय जिनका ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, उस संकाय के अधीन नियुक्ति के निमित लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण से संबंधित बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वैसे संकाय जिनका ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, उस संकाय के अधीन नियुक्ति के निमित लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण से संबंधित बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आलोक में समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत मुख्यालय (निगम)/ जिला / अनुमंडल स्तर पर कुल-390 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत छज्जूबाग, पटना में वरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं वरीय सिविल पदाधिकारियों के आवासन हेतु डी-टाईप, एनेक्सी भवन तथा गार्ड रूम के निर्माण हेतु कुल ₹7124.62 लाख (एकहत्तर करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत श्री जितेन्द्र कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध आय से अधिक चल एवं अचल सम्पति के प्रत्यानुपातिक धर्नाजन, सरकारी पद पर कार्यरत अवधि में पद का भ्रष्ट उपयोग तथा निलंबन अवधि के लिए निर्धारित मुख्यालय में बिना योगदान किये ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप/आरोपों के लिए उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत Civil Appeal No.-6693/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-03.01.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-316 (आ०चि०), दिनांक-25.03.2023 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण तथा विभाग के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ससमय भूमि की उपलब्धता हेतु संविदा के आधार पर 3 (तीन) वर्षों के लिए भू-सम्पदा पदाधिकारी के 02 एवं सहायक भू-सम्पदा पदाधिकारी के 38 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के ही तहत नामांकन के आधार पर चयनित अक्षय पात्र फाउंडेशन, बेगलुरू को मध्याहन भोजन आपूर्ति करने हेतु केन्द्रीयकृत रसोईघर के निर्माण के लिए पूर्व में बलदेवा उच्च विद्यालय, दानापुर में उपलब्ध करायी गयी 0.5 एकड़ भूमि के स्थान पर जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय, गोपालपुर टाँड़, प्रखंड-नौबतपुर, जिला-पटना को हस्तांतरित की गयी 1.51 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति एवं मध्याह्न भोजन की आपूर्ति हेतु विद्यालयों के चयन के लिए शिक्षा विभाग को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के ही तहत बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली-2025 के गठन के फलस्वरूप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर-5) के 935 पद एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर-6) के 568 पद (प्रोन्नति का प्रथम स्तर) अर्थात् कुल 1503 (एक हजार पाँच सौ तीन) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा के निरीक्षक मद्यनिषेध को उत्क्रमित वेतनमान पी०बी०-2+ ग्रेड पे 4600 में दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ की स्वीकृत दी गई।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग एवं रिसर्च लैबरेट्री के निर्माण के संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), पटना एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के बीच होने वाले मेंमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (समझौता ज्ञापन) तथा इसके लिए संरचना निर्माण एवं संचालन पर होने वाले व्यय की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अधीन आशुलिपिक के 15 (पंद्रह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, के संचालन हेतु पूर्व से सृजित पदों में से कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के 09 पदों को समर्पित (सरेंडर) करते हुए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के कुल-818 पदों तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के लिए कुल 63 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद में अनुमानित कुल ₹3,07,86,588 (तीन करोड़ सात लाख छियासी हजार पाँच सौ अट्ठासी रूपये) मात्र का वार्षिक वित्तीय व्यय पर 05 नये प्रशाखाओं का सृजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के 01 (एक) पद तथा प्रशाखा पदाधिकारी के 05 (पाँच) पद एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 (बाईस) पद अर्थात कुल 28 (अट्ठाईस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 तथा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (PM-JANMAN) योजना के अभिसरण से राज्य के 05 जिलों के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में स्वीकृत 10 नये आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू० 12.00 लाख (बारह लाख) की दर से शत प्रतिशत केन्द्रांश की राशि रु० 1,20,00,000/- (एक करोड़ बीस लाख) तथा उक्त 10 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना एवं संचालन के निमित केन्द्रांश मद में रू० 22,44,600/- (बाईस लाख चौवालीस हजार छः सौ) राज्यांश मद में रू० 19,16,400/- (उन्नीस लाख सोलह हजार चार सौ) एवं राज्य योजना मद में रू० 13,30,820/- (तेरह लाख तीस हजार आठ सौ बीस) कुल-रू० 54,91,820/- (चौबन लाख इक्यानवे हजार आठ सौ बीस) अर्थात् कुल-1,74,91,820/- (एक करोड़ चौहत्तर लाख इक्यानवे हजार आठ सौ बीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।

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समाज कल्याण विभाग के ही तहत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित्त आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा रू० 400/- (चार सौ) देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक, आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलबध कराये जाने एवं पोशाक की दर में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए चालक का दो (02) पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।