Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है।
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में दिवाली और छठ जैसे त्योहारों (Festivals) के दौरान यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इस दौरान मेले में बच्चे टॉय गन्स (Toy Guns) जैसे खिलौने खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खिलौनों को मेट्रो (Metro) में ले जाना मना है? हाल ही में एक पैरेंट (Parent) के अनुभव ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपनी सुरक्षा नीतियों को और सख्त कर दिया है।
ये भी पढ़ेंः क्या हाथ पर नंबर लिखने से आप अमीर बन सकते हैं?
वायरल वीडियो ने खींचा ध्यान
आपको बता दें कि X यूजर संजय शुक्ला ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे मेट्रो स्टेशन पर CISF अधिकारियों से बातचीत करते नजर आए। संजय ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक प्लास्टिक टॉय गन खरीदी थी, लेकिन मेट्रो की सुरक्षा जांच में उन्हें इसे ले जाने से रोक दिया गया। वीडियो में संजय ने सवाल उठाया, ‘यह सिर्फ बच्चे का प्लास्टिक खिलौना है, फिर भी इसे मेट्रो में क्यों नहीं ले जा सकते?’ यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों का ध्यान DMRC के नियमों की ओर गया।
DMRC का आधिकारिक जवाब
DMRC ने संजय के ट्वीट का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि मेट्रो की सुरक्षा नीतियों के तहत बंदूक जैसी किसी भी वस्तु, जिसमें टॉय गन भी शामिल हैं, को मेट्रो परिसर में ले जाना प्रतिबंधित है। DMRC ने अपने आधिकारिक हैंडल X से कहा, ‘यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, CISF की सलाह पर बनाए गए नियमों के अनुसार, टॉय गन सहित ऐसी वस्तुओं पर रोक है।’ DMRC के मुताबिक, टॉय गन असली हथियार जैसी दिख सकती हैं, जो भीड़भाड़ वाले त्योहारी सीजन में पैनिक या खतरे का कारण बन सकती हैं।

DMRC की वेबसाइट पर ‘प्रोहिबिटेड आइटम्स’ की सूची में ‘गन्स एंड आर्म्स’ का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें असली बंदूकें, एयर पिस्टल, टॉय गन और उनकी नकल शामिल हैं। इसके अलावा, ब्लेड, चाकू, और लाइटर जैसी खतरनाक वस्तुएं भी प्रतिबंधित हैं। लेकिन, महिलाओं को छोटे चाकू की छूट दी गई है। त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए CISF की चेकिंग और सख्त हो जाती है जिससे किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।
पैरेंट्स के लिए सुझाव
त्योहारी सीजन में मेट्रो से सफर करने वाले माता-पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। टॉय गन को बैग में छिपाकर ले जाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा जांच में यह पकड़ी जा सकती है। इसके बजाय, मेले से खिलौनों की ऑनलाइन डिलीवरी का विकल्प चुनें या उन्हें घर पर ही रखें। अगर आपको लगता है कि कोई नियम अनुचित है, तो DMRC ऐप या हेल्पलाइन नंबर (155370) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, बच्चों को मेट्रो के सुरक्षा नियमों के बारे में समझाएं जिससे वे भी इनका पालन करें।
पहले भी सख्ती कर चुका है DMRC
यह पहली बार नहीं है जब मेट्रो प्रशासन ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती दिखाई हो। 2016 में एयर पिस्टल और 2023 में प्रॉप गन जब्त की गई थीं। हर साल दिवाली और छठ के मौके पर CISF की चेकिंग बढ़ा दी जाती है, जिससे किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके।
ये भी पढ़ेंः Delhi में दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को मिलेंगे 6 हजार रुपये महीना, जानिए आवेदन कैसे करें?
सेफ्टी फर्स्ट
DMRC और CISF के नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। त्योहारी सीजन में मेट्रो से सफर करते समय इन नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

