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Delhi: दिल्ली में 100 गज तक के मकानों के लिए अच्छी खबर

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Delhi News: दिल्ली सरकार ने संपत्ति कर (हाउस टैक्स) के करदाताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।

Delhi News: दिल्ली सरकार ने संपत्ति कर (House Tax) के करदाताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में यदि करदाता (Taxpayers) अपना पूरा संपत्तिकर जमा करते हैं, तो उनका पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जो करदाता इस वर्ष का संपत्ति (Property) कर समय से जमा करेंगे, उन्हें नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी रियायत मिलेगी। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि नए वित्तीय वर्ष में 100 गज के मकानों (Houses) और रिहायशी क्षेत्रों में चल रही दुकानों पर 100 प्रतिशत कर माफ कर दिया जाएगा। वहीं, 100 से 500 गज तक के मकानों पर 50 प्रतिशत तक संपत्तिकर माफ किया जाएगा। दिल्ली में 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें रहने वाले लोगों को समय पर हाउस टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। यह प्रस्ताव मंगलवार को एमसीडी सदन में लाया जाएगा।

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, महापौर महेश कुमार खींची और नेता सदन मुकेश गोयल ने सोमवार को इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधीन 12.60 लाख करदाता पंजीकृत हैं, और इस कदम से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

25% तक छूट मिलने का किया ऐलान

साथ ही, हाउसिंग अपार्टमेंट्स (Housing Apartments) में रहने वाले लोगों को भी 25 प्रतिशत तक छूट मिलने का ऐलान किया गया है। ‘आप’ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली में 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट्स हैं, जिन्हें किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा था। अब समय पर हाउस टैक्स जमा करने पर इन अपार्टमेंट्स के निवासियों को 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह प्रस्ताव जल्द ही एमसीडी सदन में पास कर लागू किया जाएगा।

मेयर महेश कुमार खींची ने कहा कि आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने अब तक जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया है। उन्होंने बताया कि निगम में पिछले दो वर्षों में लगभग 8,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है।

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निगम अधिकारियों (Corporation Officials) के अनुसार, करदाताओं को संपत्ति कर समय से जमा करने के लिए विभिन्न माध्यमों से संदेश दिए जाते हैं। इसके अलावा, हाउसिंग सोसाइटियों के लिए भी एक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सोसाइटियां अगर समय से संपत्तिकर का भुगतान करती हैं, तो उन्हें 90 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिलती है।