Delhi: नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर
Delhi News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली (Delhi) में पलूशन (Pollution) बढ़ने के साथ ही सख्त पाबंदियों का दौर एक बार फिर से वापस आ गया है। पलूशन से स्थितियां गंभीर होते देख केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने सोमवार को ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चौथे चरण (Grape 4) की पाबंदियों को फिर से लागू कर दिया है। इन पाबंदियों के साथ ही निर्माण और ध्वस्तीकरण के काम पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आइए जानते हैं कि ग्रैप 4 (Grape 4) लगने के बाद दिल्ली में किन वाहनों की एंट्री बैन, किन्हें मिली प्रतिबंधों से छूट?
ये भी पढ़ेंः Traffic Challan: दिल्ली में धड़ाधड़ कट रहे हैं चालान..वजह जान रह जाएंगे हैरान

किन वाहनों की एंट्री बैन
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में ग्रैप-4 (Grape 4) लगने से गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक लग दिया गया है। इससे पहले ग्रैप-3 के तहत बीएस-3 मानकों वाले पेट्रोल और बीएस-4 मानकों वाले डीजल चार पहिया वाहनों के दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद (Faridabad), नोएडा और गाजियाबाद (Ghaziabad) में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। सिर्फ यही नहीं राजधानी दिल्ली में बीएस 3 मानक या उससे नीचे के दिल्ली-पंजीकृत डीजल संचालित मध्यम मालवाहक वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई थी।
दिल्ली में इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री
ग्रैप-4 की पाबंदियों से पहले ग्रैप-3 के तहत जरूरी वस्तुओं-सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर दिल्ली में बाहरी राज्यों से बीएस 3 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले लाइट कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड बीएस चार व उससे नीचे के डीजल संचालित एलसीवी (गूड्स करियर) के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी।
ये भी पढ़ेंः Greater Noida West: शराब के ठेके से कौन उड़ा ले गया 13 लाख?
बसों की एंट्री को लेकर भी नियम भी जान लीजिए
ग्रैप-3 के तहत प्रतिबंधों में बताया गया है कि एनसीआर के राज्यों से केवल ईवी, सीएनजी, और बीएस-6 डीजल बसों को दिल्ली में प्रवेश मिल सकेगी। इन प्रतिबंधों का मकसद पुराने डीजल वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। दिल्ली में बीएस-4 या पुराने उत्सर्जन मानकों वाले डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) को प्रवेश करने से रोक लगा दिया गया है, जब तक कि वे जरूरी सेवाओं से ना जुड़े हों।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
इनको मिली है प्रतिबंधों से छूट
सीएक्यूएम की तरफ से जारी ग्रैप-3 के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि ग्रैप-3 की पाबंदियों से जरूरी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर रहे वाहनों को छूट दी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को भी इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। यानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से दिव्यांगों को छूट रहेगी।

