Chhattisgarh News: 13 फरवरी से बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू

छत्तीसगढ़
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू करने का फैसला किया है। ये नई दरें 13 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगी। इससे इन जिलों में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। राज्य में पहले 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं, लेकिन जरूरत के अनुसार कुछ जिलों में दोबारा संशोधन किया गया है।

जिला समितियों ने भेजे थे प्रस्ताव

राज्य शासन ने पहले ही सभी जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया था कि यदि किसी जिले में गाइडलाइन दरों में बदलाव की जरूरत हो तो वे अपने प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेज सकते हैं। इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की समितियों ने संशोधित दरों के प्रस्ताव भेजे थे।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला

इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों जिलों से आए प्रस्तावों की विस्तार से जांच और समीक्षा की गई। सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद बोर्ड ने संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

गाइडलाइन दरें वह न्यूनतम दर होती हैं, जिनके आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाती है। नई दरें लागू होने के बाद जमीन और मकान की खरीद-बिक्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क में बदलाव हो सकता है। जिन क्षेत्रों में दरें बढ़ी हैं, वहां रजिस्ट्री महंगी हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर राहत भी मिल सकती है।

जानकारी कहां से मिलेगी?

सरकार ने कहा है कि आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी अपने-अपने जिला पंजीयन कार्यालय से ले सकते हैं। इसके अलावा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नई दरों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। अन्य जिलों से यदि संशोधित प्रस्ताव मिलते हैं, तो उनकी भी समीक्षा कर चरणबद्ध तरीके से नई दरें लागू की जाएंगी।