Punjab News: पंजाब में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) जल्द कराने के लिए पंजाब की भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) सरकार तैयारी में है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार (Punjab Government) ने एक बार फिर से ग्राम पंचायतों को भंग करके प्रशासक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। पंचायतों के रिकार्ड को सहेजने और सुरक्षित रखने के लिए ए ई , जे ई , वी डी ओ , एस सी पी ओ और पंचायत अधिकारियों को प्रबंधक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इस बार सरकार ने कोई गलती न करते हुए अधिकारियों को कहा है कि जिन पंचायतों की पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली है , वहां प्रशासक की नियुक्त की जाए।
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बता दें कि पंजाब में पंचायतों की संख्या 13 हजार से अधिक है । ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की चुनाव शाखा द्वारा जारी किए गए पत्र मे कहा गया है कि सरकार द्वारा पंचायतों के आम चुनाव जल्द कराने की योजना है। इन चुनावों से पूर्व ग्राम पंचायतों को पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 29 ए के अधीन भंग करके ग्राम पंचायत के रिकार्ड को सहेजने और सुरक्षित रखने के लिए ए ई , जे ई , वी डी ओ , एस सी पी ओ और पंचायत अधिकारियों को प्रबंधक नियुक्ति होनी है। ये नियुक्तियाँ ग्राम पंचायत की पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर ही की जानी है । इसके लिए प्रबंधकों को 16 जनवरी तक ग्राम पंचायतों का बंटवारा करके पेन ड्राइव समेत सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रोफॉर्मा भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
आपको बता दें कि पिछले साल 10 अगस्त 2023 को पंजाब सरकार ने सभी पंचायतों , ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों को भंग करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन सरकार के इस आदेश के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट मे याचिका दायर कर दी गई थी, जिसमे कहा गया था कि जारी की गई अधिसूचना कानून के खिलाफ है। सरपंचों का तर्क था कि सभी पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अवैध रूप से भंग कर दिया गया था । इस याचिका के बाद सरकार ने अपनी अधिसूचना वापिस ले ली थी और पंचायतों को बहाल कर दिया गया ।