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Bihar: कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वाहनों में रिफलेक्टिव टेप अनिवार्य: संजय अग्रवाल

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  • जिलों में चलेगा रिफ्लेक्टिव टेप वाहन जांच अभियान।
  • जागरुकता के साथ चलाया जायेगा सघन वाहन रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान।
  • नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर लगाया जायेगा जुर्माना।
  • रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान चलाने के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों को दिया निर्देश।
  • परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।
  • ”कोहरे में दृश्यता कम, सावधानी ज्यादा, यही है सुरक्षा का वादा।”
  • वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी और लोगों को सुरक्षित
    यात्रा में मदद मिलेगी।
  • वर्ष2023 में कोहरे एवं धुंध में 2347 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1722 लोगों की मौत और 486
    गंभीर रुप से घायल हुए हैं।

Bihar News: सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों में रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान शुरू किया जायेगा। यह अभियान सभी जिलों में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है।
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Pic Social Media

सड़क दुर्घटना कम करने में मिलेगी मदद

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर वाहनों की दृश्यता बढ़ाना और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। कोहरे और धुंध के कारण कम दृश्यता के दौरान वाहन चालकों को खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने से दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

2023 में कोहरे एवं धुंध के कारण 1722 लोगों की हुई थी मौत

सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। वर्ष2023 में कोहरे एवं धुंध के कारण 2347 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1722 लोगों की मौत और 486 गंभीर रुप से घायल हुए हैं। वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकेगी और लोगों को सुरक्षित यात्रा में मदद मिलेगी।

बिना रिफलेक्टिव टेप के वाहनों पर लगाया जायेगा जुर्माना

केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 104 के तहत प्रत्येक मोटरयान में रिफलेक्टिव टेप आवश्यक है। जिन वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप नहीं होगा, उनपर जुर्माना लगाया जाएगा और रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए वाहन चालकों को जागरुक किया जायेगा।

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कोहरे के दौरान यात्रा करते समय बरतें अतिरिक्त सावधानी

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं और कोहरे के दौरान यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। यातायात नियमों का पालन करना सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सड़क हादसों से बचने के लिए ऐहतियात बरतना जरुरी है। इनसे न केवल सड़क हादसे टल सकते हैं, बल्कि कई लोगों का जीवन भी बचाया जा सकता है।