Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना’ के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक ऋण एवं अनुदान देने की व्यवस्था की है। यह योजना उद्योग विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है और पात्र लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सात निश्चय-3 के तहत रोजगार सृजन पर जोर
मुख्यमंत्री Nitish Kumar के नेतृत्व में बनी नई सरकार सात निश्चय-3 के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर काम कर रही है। राज्य में एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर युवाओं और जरूरतमंद वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास जारी हैं।
दिव्यांगजनों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन
सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र लाभुकों को प्रति इकाई परियोजना लागत के आधार पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि ऋण अथवा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा संचालित आधिकारिक पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
यह योजना राज्य के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
