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Bihar: मंत्रिमंडल बैठक के बाद डॉ. एस. सिद्धार्थ ने प्रेस में साझा किए महत्वपूर्ण निर्णय

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Bihar News: मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गये निर्णयों के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए निम्नवत् जानकारियां दीं। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 की स्वीकृति की जानकारी दी।
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समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं योजना अन्तर्गत नाबार्ड के आर०आई०डी०एफ० (ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि) – XXX के तहत ₹12.00 लाख (बारह लाख रूपये) प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र की दर से कुल 2500 आँगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु ₹300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़) की लागत है जिसमें नाबार्ड के ऋण से ₹255.00 करोड (दो सौ पचपन करोड़) (85%) एवं राज्य योजना मद से ₹45.00 करोड (पैंतालीस करोड़) (15%) के व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹9339.15000 लाख (तिरानबे करोड़ उनतालीस लाख पंद्रह हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (100% सेन्ट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत मोतिहारी में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत कुल राशि रु० 149.15.67,000/- (एक सौ उनचास करोड़ पन्द्रह लाख सड़सठ हजार मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति तथा राज्य सरकार द्वारा देय सेंटेज की राशि रू० 5,69,15,670/- (पांच करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तर रूपये) अर्थात कुल रु० 154,84,82.670/- (एक सौ चौवन करोड चौरासी लाख बयासी हजार छः सौ सत्तर रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (100% सेन्ट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत जमुई नगर परिषद् में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 80,99,83,750/- रूपये (अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख तेरासी हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 77,39.85,000/- रूपये (सतहत्तर करोड़ उनचालिस लाख पचासी हजार रूपये मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से देय सेंटेज की राशि कुल 3,59,98,750/- रूपये (तीन करोड़ उनसठ लाख अनठानवे हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत नमामि गंगे योजना (100 प्रतिशत सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत दाउद नगर में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि रू० 42.25.28.000/- (बयालिस करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार रूपये मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति एवं राज्य चार सौ रूपये मात्र) अर्थात कुल रू० 44,56,54,400/- (चौवालीस करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार चार सौ रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 443% के स्थान पर 455% महंगाई भत्ता / राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के ही तहत षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 239% के स्थान पर 246% महंगाई भत्ता / राहत का भुगतान एवं तत्संबधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के अधीन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा लीज पर प्रदत्त होटलों के संचालन हेतु लीज की अवधि तक लीज धारक द्वारा किसी ख्याति प्राप्त होटल समूह के साथ प्रबंधन एवं संचालन हेतु एकरारनामा किये जाने स्वीकृति प्रदान की गई।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 123 अद्द विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों के क्षमता विस्तार हेतु कुल 158.81 करोड़ (एक सौ अंठावन करोड़ इक्यासी लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान दी गई।

ऊर्जा विभाग के ही तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 78 अदद 33 के०वी० लाईन के रिकंडक्टरिंग हेतु 105.87 करोड़ (एक सौ पाँच करोड़ सतासी लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

ऊर्जा विभाग के ही तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 41 अद्द नये 33 के०वी० लाईन के निर्माण हेतु 171.71 करोड़ (एक सौ इकहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

ऊर्जा विभाग के ही तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अंतर्गत 02 अदद नये गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (जी०आई०एस०) आधारित एवं 05 अद्द नये पारंपरिक विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कुल 120.04 करोड़ (एक सौ बीस करोड़ चार लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत 25 गाँवों (11798 घरों) को ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल प्रस्तावित राशि 139.04 करोड़ (एक सौ उनतालीस करोड़ चार लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 100.28 करोड़ (एक सौ करोड़ अट्ठाईस लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 60.17 करोड़ (साठ करोड़ सत्रह लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 78.87 करोड़ (अठहत्तर करोड़ सतासी लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स कल्याणपुर सीमेन्ट लि०, नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल (NCLT) के आदेश के आलोक में अधिग्रहण के पश्चात मेसर्स डालमियाँ डी०एस०पी० लिमिटेड एवं विलय के पश्चात मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बंजारी, रोहतास को स्वीकृत पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु दावा अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां, नालंदा के छात्र-छात्राओं के आवासन के लिए अतिरिक्त हॉस्टल यथा 300 बेडेड गर्ल्स छात्रावास (G+5) तथा 300 बेडेड ब्वॉयज छात्रावास (G+5) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 5085.11 लाख (पचास करोड़ पचासी लाख ग्यारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर में कमला नदी पर निर्मित बीयर के बराज में रूपांतरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 64264.37 लाख (छः सी बयालीस करोड़ चौसठ लाख सैतीस हजार) मात्र की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के ही तहत सीतामढ़ी जिला बागमती नदी पर ढंग एवं कटौंझा के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य। प्राक्कलित राशि रू० 25,37,00,000.00 (पच्चीस करोड़ सैतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के ही तहत बिहार राज्य के किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य। प्राक्कलित राशि रू० 20,15,00,000.00 (बीस करोड़ पंद्रह लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के ही तहत गंगा नदी के बाढ़ का पानी का दक्षिण बिहार के जलाशयों (मोरवे, बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड और अन्य) में स्थानान्तरण करने हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य। प्राक्कलित राशि रु० 14,83,00,000.00 (चौदह करोड़ तिरासी लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत “बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर के मौजा ददरी में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर-2023 पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5680.49 लाख (छप्पन करोड अस्सी लाख उनचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत “बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत सहरसा जिलान्तर्गत मौजा बसौना में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2023 पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5041.70 लाख (पचास करोड इक्तालीस लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में किशनगंज जिलान्तर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 60,46,70,000/- (रू० साठ करोड़ छियालीस लाख सत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिसदन परिसर, पटना में अतिरिक्त अतिथि कक्षों के निर्माण कार्य के लिए कुल ₹34,26,00,000/- (चौतीस करोड़ छब्बीस लाख रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मोगलिया पुरनदाहा, प्रखंड सह-अंचल धमदाहा, जिला-पूर्णियाँ के विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित्त नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानये हजार रू०) मात्र की दर पर कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के ही तहत राज्य स्कीम मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल कुचायकोट, जिला- गोपालगंज में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Financial Management System-CFMS) के वर्जन 2.0 को दिनांक-01.01.2025 से लागू कने एवं वर्तमान CFMS प्रणाली हेतु अंतरिम अवधि (दिनांक-01.04.2024 से 31.03.2025) के लिए CTMIS एवं अन्य Functionality तथा CFMS हार्डवेयर के AMC के समतुल्य पूर्व निर्धारित राशि ₹1,70,00,000/- (एक करोड सत्तर लाख रूपये) प्रति त्रैमास की दर से 04 (चार) त्रैमास के लिए कुल ₹6,80,00,000/- (छः करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र (वेल्ट्रॉन मार्जिन एवं सभी कर रहित) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत “गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा-शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2024” (अनुलग्नक-I। एवं अनुलग्नक-III) की स्वीकृति दी गई।

विधि विभाग के अन्तर्गत न्यायमंडल, दरभंगा के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय, बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल-9 (नौ) के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB- PMJAY) अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीनपूर्व से सृजित कुल 06 (छः) पदों का प्रत्यर्पण तथा कुल 05 (पाँच) नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० मो० अशरफ अली, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा, पूर्णियाँ को दिनांक-08.08.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० धनंजय कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली, खड़गपुर, मुंगेर को दिनांक-10.08.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० प्रदीप कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुर, बांका को दिनांक 06.06.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 (चार सौ उनसठ) अतिरिक्त पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत साहेबगंज अंचल के मौजा भलुईखान, थाना नं०-31 के विभिन्न खेसराओं की जल संसाधन विभाग (गंडक परियोजना, मुजफ्फरपुर), बिहार, पटना की 288 डी० भूमि रेलवे को एवं रेलवे की 222 डी० भूमि जल संसाधन विभाग (गंडक परियोजना, मुजफ्फरपुर), बिहार, पटना (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) को परस्पर आपसी बदलैन के आधार पर रेलवे द्वारा अन्तर राशि के रूप में 6,24,250.00/- (छः लाख चौबीस हजार दो सौ पचास) रूपये भुगतान के शर्त पर स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत राजकमल, न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, जमुई (परीक्ष्यमान) को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से विमुक्त (Discharge from service) किये जाने की स्वीकृति दी गई।

संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत सप्तदश बिहार विधानसभा के त्रयोदश-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 208वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के ही तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 57 अदद 05 एम०वी०ए० पावर ट्रांसफॉर्मर को 10 एम०वी०ए० पावर ट्रांसफॉर्मर के क्षमता विस्तार एवं 23 अदद अतिरिक्त 10 एम०वी०ए० पावर ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन हेतु कुल 108. 27 करोड़ (एक सौ आठ करोड़ सताईस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान दी गई।

ऊर्जा विभाग ही तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राचीन 16 अदद नये 33 के०भी० लाईन के निर्माण हेतु 52.98 करोड़ (बावन करोड़ अंठानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा आमुकुढ़ा, थाना सं०-13 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्वामित्व की विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा 1.83 एकड़ (विवरणी परिशिष्ट । संलग्न) भूमि को पटना हवाई अड्डा में PTT (Parallel Taxi Track) के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क स्थायी भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-आमुकुढ़ा, थाना सं०-13, खाता सं०-176 एवं 105, खेसरा सं०- 430/P एवं 421/P में अवस्थित प्रस्तावित रकबा क्रमशः 0.20 एकड एवं 0.01 एकड़ बी०एम०पी०-05 की स्वामित्व की कुल प्रस्तावित रकबा 0.21 एकड़ भूमि (विवरणी परिशिष्ट-1 संलग्न) पर पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क स्थायी भू-हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से पूर्व निर्धारित दर पर पूर्व से स्वीकृत योजना के अतिरिक्त 20 करोड़ पृष्ठों / अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य किये जाने के फलस्वरूप पूर्व से स्वीकृत 2500.00 लाख की योजना के अतिरिक्त 3563.01 लाख (पैतीस करोड़ तिरेसठ लाख एक हजार) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अतिविशिष्ट नेत्र विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र नगर, पटना के सुगम संचालन हेतु पूर्व सृजित विभिन्न कोटि के अनुपयोगी 18 पदों के प्रत्यर्पण एवं 72 (बहत्तर) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।