पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत..पढ़िए पूरी ख़बर

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Punjab News: पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को बड़ी राहत दी है। उन्हें कोरोना काल में मजिस्ट्रेट के आदेशों की उल्लंघना के मामले में दर्ज मुकदमों को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। यह मुकदमे उनके साथ आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के बड़े नेता मालविंदर कंग, अरुण नारंग और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सांपला सहित अश्वनी शर्मा, तरुण चुघ और कई अन्य के खिलाफ दर्ज किए गए थे।
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आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हुए थे मामले

चंडीगढ़ में कोरोना काल (Corona period) के समय लगाए गए लॉकडाउन के नियमों को न मानने के कारण इन सभी नेताओं के खिलाफ यह मामले दर्ज किए गए थे। मजिस्ट्रेट की पावर के अनुसार धारा 188 और धारा 144 कोरोना काल में लगाई गई थी। चंडीगढ़ के अलग-अलग थानों में इन नेताओं के खिलाफ यह मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसके खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

बिना शिकायत के दर्ज किए मामले

याचिका में नेताओं की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि आईपीसी की धारा 188 से जुड़े अपराध के तहत कोई FIR बिना शिकायत के दर्ज नहीं की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 195 के अनुसार अदालत आईपीसी की धारा 172 से लेकर 188 तक किसी अपराध पर स्वयं संज्ञान नहीं ले सकती है। फिर भी बिना शिकायत के यह मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी तर्क पर अदालत ने सारे मुकदमे रद्द करने का फैसला की।

लोगों के घरों से निकलने पर थी पाबंदी

साल 2021 में कोरोना काल के समय लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी थी उसमें सभी नेता लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकल रहे थे लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इन नेताओं ने इसी को आधार बनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी जिसमें अब अदालत ने सारे मुकदमे खारिज करने के आदेश दिए हैं।

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