Punjab: जानिए फायर एनओसी नियमों में हुए अहम बदलाव
Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) लगातार प्रदेश के विकास और औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की अगुवाई वाली सरकार ने फायर एनओसी (Non-Objection Certificate) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत किया गया है।
आपको बता दें कि इस संबंध में जानकारी पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड (Minister Tarunpreet Singh Sond) ने दी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि फायर एनओसी के नियमों में संशोधन कर अब व्यापारियों और उद्योगों को अधिक सुविधा प्रदान की जाएगी।
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फायर एनओसी नियमों में हुए अहम बदलाव
- कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए फायर एनओसी की वैधता अब 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है।
- मध्यम जोखिम वाले उद्योगों में यह अवधि 3 साल की कर दी गई है।
- उच्च जोखिम वाले उद्योगों के लिए एनओसी की अवधि अब भी 1 साल ही रहेगी।
- अब फायर एनओसी का वार्षिक प्रमाणीकरण पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से व्यापारी अपने भवन का फायर सेफ्टी प्लान स्वीकृत करवा सकेंगे।
इमारत की ऊंचाई सीमा में भी दी गई ढील
इसके अतिरिक्त श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड (Minister Tarunpreet Singh Sond) ने कहा कि सरकार ने फायर एनओसी एक्ट में एक और अहम संशोधन किया है। पहले राज्य में किसी भी इमारत की अधिकतम ऊंचाई 18 मीटर निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 मीटर कर दिया गया है।
इस निर्णय से रिहायशी और व्यावसायिक निर्माण कार्यों में लचीलापन बढ़ेगा और लोग अब अधिक ऊंची इमारतें बना सकेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले से निर्माण क्षेत्र में भी नई ऊर्जा आएगी।
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व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत
मान सरकार (Mann Government) के इन फैसलों से राज्य में कारोबारियों और उद्यमियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही एनओसी प्रक्रिया में डिजिटल प्रणाली के चलते पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। सरकार का मानना है कि ये बदलाव पंजाब को उद्योग और व्यापार के लिए और अधिक अनुकूल बनाएंगे।
