Punjab News: पंजाब के सभी मेडिकल स्टोर वालों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पंजाब के मेडिकल स्टोर को लेकर नए आदेश जारी हुए हैं। पंजाब फार्मेसी काउंसिल (Punjab Pharmacy Council) के रजिस्ट्रार ने स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर/ज्वॉइंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नया आदेश जारी किया है, जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि अब जिस फार्मासिस्ट के नाम पर दुकान होगी उसका मेडिकल स्टोर पर बैठना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित फार्मासिस्ट (Pharmacist) को सफेद कोट भी पहनना पड़ेगा, जिस पर उसका नाम व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से लिखा हो। यही नहीं मेडिकल स्टोर (Medical Store) पर फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की असली कॉपी भी डिस्पले करनी होगी।
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एक खबर के अनुसार लागू किए गए आदेशों की कॉपी पंजाब के सभी जिला ड्रग इंस्पेक्टर और जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सौंप दी गई है। नए आदेश इसलिए लागू किए क्योंकि ज्यादातर फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस किसी दूसरे को किराए पर दे देते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती। जिस व्यक्ति के नाम पर मेडिकल स्टोर होता है वह खुद वहां न बैठ कर कोई अन्य व्यक्ति काम करता होता है।
इस नए लागू हुए आदेशों के बाद कई दुकानें बंद होने के साथ-साथ कई लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। नए लागू हुए आदेशों को लेकर पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने इसका विरोध करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह से इस मुद्दे को लेकर समय मांगा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में 27 हजार से अधिक दवा विक्रेता छोटी-बड़ी दुकानें चला रहे हैं, जिनका काम बंद पर इस आदेश का सीधा असर पड़ेगा और वह बेरोजगार हो जाएंगे।