उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Nodia News: दशहरा का पर्व बीतते ही सभी दीपावली का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। दीपावली अपने साथ खुशियों अपने साथ खुशियों का एक खजाना लेकर आती है, खासकर बच्चों के लिए। इस पर्व को लेकर बच्चे बड़े खुश होते हैं कि दीपावली आ रही है पटाखे दगाने को मिलेगें, लेकिन दीपावली (Diwali) पर एक बार फिर दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पटाखे बनाने, रखने, बेचने और चलाने पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने रोक लगाने का फैसला किया है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने बताया कि सर्दी में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इस साल जनवरी से अगस्त तक राजधानी का एक्यूआई (AQI) काफी कम रहा है, अब अक्टूबर से मौसम में बदलाव देखने को मिला है।
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मंत्री गोपालराय ने आगे बताया कि 23 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिर्फ ग्रीन पटाखों के निर्माण और बेचने की इजाजत दी थी। लेकिन इसके बाद 2019 में प्रदूषण को देखते हुए 1 दिसंबर 2020 को एनजीटी ने सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद, डीपीसीसी ने 2021 में पटाखों पर पूरी तरह से बैन कर दिया था। फिर 2022 में भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और इस साल 2023 में भी सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश 1 जनवरी 2023 तक का दिया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
नियमों के अंतर्गत प्रतिबंध वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) और वायु (केंद्र शासित प्रदेश) नियमों के नियम 20 (ए) (6) के तहत लगाया गया है। डीपीसीसी ने कहा कि पिछले साल की तरह पटाखे बेचने, भंडारण करने या फोड़ने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (किसी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा) और 286 (विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत दंडित किया जा सकता है। जबकि धारा 5 प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ, विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी (अधिसूचना के उल्लंघन में किसी भी विस्फोटक का निर्माण, रखना या आयात करना) भी लागू किया जा सकता है।
कितना लगेगा जुर्माना
पिछले साल, सरकार ने घोषणा की थी कि शहर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही यह भी कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग और दिल्ली पुलिस सहित 285 टीमें भी गठित की गई हैं।
पटाखों की ऑनलाइन बिक्री बैन
ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर भी पटाखों की डिलिवरी दिल्ली में नहीं नहीं की जाएगी। गोपाल राय ने जानकारी दी कि पटाखों को लेकर डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी) के साथ सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। राय ने कहा कि दिल्ली के साथ एनसीआर में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। एनसीआर में पटाखों का असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है।
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