UP News: अगर आप भी पान मसाला खाते हैं तो यह खास खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने पान मसाला (Pan Masala) को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। यूपी में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश पूरे प्रदेश भर में लागू हो गया है।
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इसकी जानकारी अधिसूचना (Notification) में दी गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रतिपादित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (Sales Prohibitions and Restrictions) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू और निकोटिन (Nicotin) को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके क्रम में ही उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में तम्बाकू युक्त पान-मसाला/गुटखा के विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। उक्त विनियम 2:3.4 से तम्बाकू का प्रभावी अपमिश्रक (Potential Adulterant) होना सिद्ध है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया हवाला
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण कंपनियों द्वारा तम्बाकू का भी निर्माण पान-मसाला के ही ब्राण्डनेम या किसी दूसरे ब्राण्डनेम से किया जा रहा है और पान-मसाला के पाउच के साथ ही तम्बाकू के भी पाउच भी बेचे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा Transfer Case (Civil) No. 1/2010 titled as Central Arecanut
Marketing Copn. & ors. Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 में उक्त विनियम 2.3.4 का अनुपालन पूर्णतः कराए जाने का आदेश पारित किया है। विनिर्माण इकाईयों द्वारा अपने ब्राण्ड के पान-मसाला के साथ ही तम्बाकू का निर्माण, भण्डारण, वितरण और बिक्री करने से उपरोक्त विनियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मूल भावना का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।
अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (a) में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत एतद्वारा एक ही परिसर में समान ब्राण्डनेम या दूसरे ब्राण्डनेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण और बिक्री को प्रतिबन्धित किया जा रहा है।
नियम तोड़ने पर होगी जेल
पान मसाला और तंबाकू की बिक्री एक साथ एक ही दुकान पर अब नहीं हो सकेगी। तंबाकू या जर्दा के साथ पान मसाला बेचने पर कड़ी कार्रवाई की होगी। साथ ही नियम न मानने वाले दुकानदार को जुर्माना और लगातार ऐसे नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल भी सकती है।