Traffic News: गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि अब सड़क के किनारे कंपनी, मॉल या मकान मालिक द्वारा वाहनों को रोड पर खड़ा करने से ट्रैफिक बाधित होने पर उसे धारा 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक चालान न जमा करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस (Gurugram Traffic Police) अब ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ते पकड़े जाने पर जांच में वाहन के तीन या इससे ज्यादा चालान होने और उनका भुगतान लंबित होने पर वाहन पर सीज की कार्रवाई करेगी।
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वहीं रोड के किनारे कंपनी, मॉल या मकान मालिक द्वारा वाहनों को रोड पर खड़ा करने से यातायात बाधित होने पर उसे धारा 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त यातायात (Deputy Commissioner of Police Traffic) विरेन्द्र विज ने एसीपी यातायात और यातायात निरीक्षकों को बैठक में रविवार को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक निरीक्षक अपने इलाके में सड़कों की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क करके जल्दी समाधान कराएं। साथ ही यातायात संबंधी समस्याओं को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। खराब ट्रैफिक लाइट को तुरंत सही कराएं।
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ड्रिंक एण्ड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान करें और दोबारा पकड़े जाने पर वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिए जाएं। इस दौरान एसीपी यातायात हाईवे/मुख्यालय सुखबीर सिंह, एसीपी यातायात पश्चिम सुरेंद्र कौर, एसीपी यातायात पूर्व विकास आदि उपस्थित रहे।