School Bus Rules: 1 अप्रैल से स्कूल बसों के लिए बदल जाएंगे नियम..ज़रूर पढ़िए

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School Bus Rules: मार्च का महीना बीतने वाला है, कुछ ही दिनों में अप्रैल महीने की शुरुआत हो जाएगी। अप्रैल महीने के शुरुआत से ही कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। 1 अप्रैल से नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) के प्राइवेट स्कूलों में बसों की जांच होगी। परिवहन विभाग (Department of Transportation) की प्रवर्तन टीम (Enforcement Team) स्कूलों में जाकर बसों की जांच करेगी। बसों में कमिया मिलने के बाद उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से स्कूलों में नया सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बच्चों के सुरक्षित सफर के लिए परिवहन विभाग बसों की जांच करेगा। सड़कों पर अभियान के अलावा स्कूलों में जाकर भी बसों की जांच की जाएगी।
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परिवहन विभाग (Department of Transportation) के मुताबिक स्कूलों की 1800 से अधिक बस पंजीकृत हैं। लगभग इतनी ही संख्या स्कूलों में लगी प्राइवेट ऑपेरटर्स की बस की भी है। एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि प्राइवेट स्कूल बसों में नियमों को को मानना आवश्यक हैं। इसमें बसों की फिटनेस जांच के साथ ही खिड़की का ग्रिल से पूरी तरह से कवर होना समेत अन्य नियम शामिल हैं।

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उन्होंने आगे बताया कि स्कूलों को पहले ही निर्देश हैं कि बसों को दुरुस्त रखा जाए। अगर जांच में बसों में कोई कमी मिलेगी तो उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया जाएगा और इसके बाद ही बस को सड़क पर उतारने की अनुमति दी जाएगी।

एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने बताया कि ऑटो और ई रिक्शा का स्कूली वाहनों के तौर पर इस्तेमाल गलत है। इन वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनमें इन वाहनों के चालान और जब्त करने की कार्रवाई शामिल है।