बजट में इनकम टैक्स और स्टार्ट अप टैक्स छूट को लेकर बड़ी ख़बर

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आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए बजट पेश कर रही हैं। यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है। लेकिन इस बार भी टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। हां ये बात जरूर है कि स्टार्ट अप के लिए टैक्स में छूट की सीमा 1 साल तक बढ़ा दी गई है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।

वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरिड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।