Noida में 1 साल से बंद पावर ऑफ अटॉर्नी फिर शुरू, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा?

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Noida News: नोएडा में 1 साल से बंद पावर ऑफ अटॉनी को एक बार फिर खोल दिया गया है। इससे संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी (Power Of Attorney) देने की प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू हो गई है। प्रशासन (Administration) की ओर से मकर संक्रांति की छुट्‌टी के बाद से शुरू कराने की घोषणा की है। इससे रक्त संबंधी (Blood Relative) या बाहरी लोग इसका लाभ ले सकेंगे। पढ़िए पूरी खबर…
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उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिले में एक साल से ज्यादा समय से बंद पड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी डीड प्रक्रिया फिर चालू हो गई है। बीते शनिवार को यूपी सरकार के Igrsup.gov.in पोर्टल पर इसे खोल दिया है। सोमवार को मकर संक्रांति के अवकाश के बाद आज मंगलवार को सब रजिस्ट्रार दफ्तर खुलने के साथ लोग रक्त संबंधों या उसके बाहर अपनी संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी करा सकते हैं।

इसके बंद होने से सबसे ज्यादा परेशान रिटायर व बुजुर्ग लोग थे। वह अपनी संपत्तियों को अपने रक्त संबंधों या उसके बाहर पावर ऑफ अटॉर्नी (Power Of Attorney) नहीं कर पा रहे थे। भारतीय मूल के जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही थी। प्रशासन के इस आदेश से लोगों को फायदा हो जाएगा।

स्टांप शुल्क में पचास गुना इजाफा

प्रदेश सरकार के स्टांप और पंजीयन विभाग (Stamp and Registration Department) ने पावर ऑफ अटॉर्नी डीड (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने की शक्ति देने वाला कागजात) के स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी कर दिया है। बेचने का अधिकार देने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी डीड में सर्कल रेट या बाजार मूल्य के तहत बैनामे की तरह अब स्टांप शुल्क देना होगा।

अगर वह सीधे रक्त संबंधों में डीड करता है तो केवल 5 हजार स्टांप शुल्क देना होगा। पहले यह फीस केवल 100 रुपये थी। अब इसे 50 गुना बढ़ा दिया है। जिस पावर ऑफ अटॉर्नी में विक्रय का अधिकार नहीं दिया गया है उस पर पहले की तरह स्टांप शुल्क लगेगा।

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इन्हें सर्कल रेट के तहत स्टांप ड्यूटी

3 जनवरी को नए बदलाव के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी डीड के जरिये अब संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर सीधे रक्त संबंध न होने पर रजिस्ट्री (Sale Deed) की तरह बाजार मूल्य (Circle Rate) के अनुसार स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इसमें सर्कल रेट का मूल्यांकन करके स्टांप लगाया जाएगा।

इसके बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के मुताबिक 7 से 5 फीसदी तक स्टांप और एक फीसदी निबंधन शुल्क लगेगा। इससे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी डीड 5 हजार रुपये स्टांप शुल्क के साथ कोई भी व्यक्ति किसी को कर सकता था। नोएडा सब रजिस्ट्री कार्यालय में जब पावर ऑफ अटॉर्नी हो रही थी तो हर महीने 100 से 200 पावर ऑफ अटॉर्नी डीड होती है।

इन्हें मिलेगी स्टांप शुल्क पर छूट

पावर ऑफ अटॉर्नी (Power Of Attorney) खुलने से एक बार फिर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसमें परिवार के सदस्यों जैसे पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन को ही पावर ऑफ अटॉर्नी डीड होने पर सर्कल रेट से स्टांप देने में छूट मिलेगी।

नोएडा बार असोसिएशन एडवोकेट एंड डीड राइटर के उपाध्यक्ष कुंवर बिलाल बर्नी कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी प्रक्रिया बंद होने से सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्ग व रिटायर लोगों के साथ विदेशों में नौकरी कर रहे भारतीय लोगों को हो रही थी।

कुंवर बिलाल बर्नी (Kunwar Bilal Burney) ने बताया कि यूपी सरकार के प्रेरणा पोर्टल को खोल दिया गया। डीड नियम में बदलाव किया गया है। अब केवल सीधे रक्त संबंधों में ही पांच हजार रुपये का स्टांप लगेगा, अन्य को डीड करने पर सर्कल रेट के तहत स्टांप शुल्क लगेगा।