ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्काई गार्डन सोसायटी की तरह ही एक और मामला सामने आया है। खबर सुपरटेक ईकोविलेज2 से है। जहां टावर D2-2004 के मालिक प्रशांत गुलाटी के नोटिस के बावजूद किराएदार फ्लैट नहीं खाली कर रहा है। प्रशांत गुलाटी ने इसे लेकर सुपरटेक मैनेजमेंट को ईमेल भी लिखा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
यही नहीं प्रशांत ने नोएडा पुलिस को भी इसे लेकर ट्वीट करके मदद की गुहार लगाई है। साथ ही सुपरटेक से फ्लैट की बिजली-पानी बंद करने की अपील की है। वहीं डीसीपी ने बिसरख थाना अधिकारी को मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं
खबर के मुताबिक किराएदार अभिषेक शर्मा को प्रशांत ने प्लैट किराए पर दिया था..अग्रीमेंट के मुताबिक अभिषेक को 3 महीने पहले ही फ्लैट खाली करना था। लेकिन अभिषेक शर्मा ने फ्लैट खाली नहीं किया। प्रशांत ने अभिषेक शर्मा से कई बार फ्लैट खाली करने को कहा लेकिन अभिषेक शर्मा ने बात अनसुनी कर दी। अब परेशान प्रशांत गुलाटी ने डीसीपी के साथ कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है।
कुछ दिनों पहले ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही स्काई गार्डन सोसायटी में बुजुर्ग दंपति को अपना फ्लैट खाली करवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और करीब 10 दिन बाद महिला किराएदार ने फ्लैट खाली किया था।
- किराएदार को घर देते वक्त इन चीजों का ध्यान रखें
11 महीने का रेंट एग्रीमेंट
- रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए कराना जरूरी है।
- उस notarize या रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्री कराना जरूरी है।
- किराएदार 11 महीने के बाद घर या दुकान खाली करने से मना कर देता है। अगर ऐसा करे तो आप कोर्ट में इस रेंट एग्रीमेंट को दिखा सकते हैं।
- अगर मकान मालिक पुराने किराएदार को 11 महीने के बाद भी रखना चाहता है तो उसे हर साल रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करवाना होगा।
- किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन
- प्रॉपर्टी किराए में देने से पहले पुलिस वेरिफकेशन जरूरी है।
- व्यक्तिगत रूप से मकान मालिक को यह काम कराना चाहिए।
- पुलिस के पास एक रेंटर यानी किराएदार वेरिफिकेशन फॉर्म होता है।
- इसे भरने के लिए किराएदार की फोटो, आधार कार्ड की कॉपी सब जमा करना होगा।
- किराएदार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन से इसका पता चल जाएगा।
- पिछले मकान मालिक से पूछताछ
- जब भी आप अपना मकान या दुकान किसी किराएदार को दे तो अगर संभव है तो किराएदार के पिछले मालिक से उसका रिकॉर्ड जरूर चेक करें।
- इससे उसके व्यवहार के साथ यह पता चल जाएगा कि वह समय पर किराया देता है या नहीं।
- कानून क्या कहता है?
जवाब- मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 धारा 21 और 22 में जिक्र है कि एक किराएदार को मकान मलिक कब अपने घर से बेदखल कर सकता है। इसका जिक्र हमने ऊपर लगे क्रिएटिव में भी किया है। इसके लिए मकान मालिक को रेंट कोर्ट में बेदखली और प्रॉपर्टी के कब्जे की वसूली के लिए एक एप्लिकेशन देना होगा। - पिछले साल जून में मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 लागू किया गया। इसकी कुछ जरूरी बातें आप भी जान लें…
- मकान मालिक और किराएदार के बीच एक रिर्टन यानी लिखित रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है।
- इस एग्रीमेंट में किराएदार कब तक रहेगा, कितना किराया देगा, डिपोजिट की रकम कितनी दी, इसकी जानकारी होगी। रीन्यू किया जाता तो कितने पर्सेंट पैसे बढेंगे, इसका जिक्र होगा।
- इसके साथ घर या फ्लैट में रहने की सारी शर्तें लिखी होनी चाहिए।
- मॉडल टेनेंसी एक्ट के सेक्शन-5 के अनुसार रेंट एग्रीमेंट एक तय समय तक ही लीगल होगा।
- एग्रीमेंट की तारीख खत्म होने के बाद अगर मकान मालिक दोबारा उसी किराएदार को रखना चाहता है, तो उसे दूसरा यानी नया एग्रीमेंट बनाना होगा।
- अगर एग्रीमेंट की तारीख खत्म हो जाती है और एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होता, तो ऐसे में किराएदार को घर खाली करना होगा।
- अगर किराएदार घर खाली करने में असमर्थ है यानी किसी कारण से घर खाली नहीं कर पाया है, तो उसे मकान मालिक को बढ़ा हुआ किराया देना होगा।
- किराएदार से घर, फ्लैट और दुकान कैसे खाली करवाया जा सकता है?
इसके लिए कानून में कुछ तरीके तय किए गए हैं, जो नीचे लिखे जा रहे हैं…
- किराएदार पहले घर खाली करने की सूचना लीगल नोटिस के माध्यम से दें।
- अगर वो न माने तो इसके लिए पुलिस की सहायता लें।
- रेंट कंट्रोल ऑथोरिटी में याचिका डालकर अपना घर खाली करवा सकता है।
- अगर किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा कर लेता है, तो फौरन 100 नंबर डायल करें।
- किराएदार क्या घर खाली करने से मना कर सकता है?
ऐसा वो बिलकुल नहीं कर सकता। हां, अगर एग्रीमेंट के दौरान घर खाली करने को कहा जाए तब वो मना कर सकता है। उसे अपनी मजबूरी मकान मालिक को बतानी होगी। उससे घर खाली करने का समय लेना होगा। दूसरी ओर अगर किराएदार का रवैया सही नहीं, उसका व्यवहार असामाजिक है, तब वो घर खाली करने से मना नहीं कर सकता।
- किराएदार अगर घर खाली न करे और मकान मालिक के साथ बुरा व्यवहार करे तो मकान मालिक को क्या करना चाहिए?
पुलिस से शिकायत करें या 100 डायल करें। अगर किराएदार के साथ मकान मालिक गलत व्यवहार करे, तब किराएदार भी पुलिस से शिकायत कर सकता है। - किराएदार के पास क्या अधिकार ?
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मकान मालिक के पास ही कानूनी अधिकार हैं। किराएदार के पास भी ये अधिकार मौजूद हैं …
- Model Tenancy Act के तहत रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले किराएदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता, जब तक उसने लगातार दो महीनों तक किराया न दिया हो या वह प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा हो।
- रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी अधिकतम 2 महीने का किराया हो सकता है। नॉन रेसिडेंशियल जगहों के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया।
- किराएदार को हर महीने किराया देने पर रसीद लेने का अधिकार है। अगर मकान मालिक समय से पहले किराएदार को निकालता है। तो कोर्ट में रसीद को सबूत के तौर पर दिखाया जा सकता है।
- किराएदार को हर हालत में बिजली और पानी लेने का अधिकार है। कानून के मुताबिक, बिजली और पानी किसी भी व्यक्ति के लिए मूलभूत जरूरत होती है।
- घर या मकान खाली करवाने की सही वजह जानने का उसे हक है।
- अगर मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय की गई शर्तों के अलावा कोई और शर्त उस पर थोपता है या अचानक किराया बढ़ा देता है। तो वो कोर्ट में याचिका दे सकता है।
- अगर किराएदार घर में नहीं है तो मकान मालिक उसके घर का ताला नहीं तोड़ सकता है। न ही सामान को बाहर फेंक सकता है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- मकान मालिक बिना बताए किराएदार के घर पर आ नहीं सकता।
- उसके किसी सामान की जांच पड़ताल नहीं कर सकता।
- किराएदार और परिवार के लोगों पर हर वक्त नजर नहीं रख सकता।
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